इंदौर, नईदुनिया प्रतिनिधि। मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़ हाई कोर्ट में आयकर विभाग के खिलाफ दायर याचिका में सोमवार को संशोधन प्रस्तुत करेंगे। विभाग को एक सप्ताह के भीतर इसका जवाब देना है। इसके बाद तय होगा कि कक्कड़ जो संशोधन चाहते हैं, उन्हें कोर्ट स्वीकारेगी या नहीं। कोर्ट उनके खिलाफ चल रही आयकर विभाग की कार्रवाई पर रोक लगाने से पहले ही इंकार कर चुकी है।
डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन दिल्ली ने सात अप्रैल को तड़के तीन बजे कक्कड़ के स्कीम 74 स्थित निवास सहित चार जगहों पर छापामार कार्रवाई की थी। हालांकि कार्रवाई में आयकर विभाग को कोई बेहिसाब कमाई नहीं मिली। विभाग की कार्रवाई को चुनौती देते हुए कक्कड़ ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। गुरुवार को कक्कड़ की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बहस के अंत में याचिका में संशोधन पेश करने की अनुमति मांगी थी।
कार्रवाई रोकने से इंकार
शुक्रवार को जारी आदेश में कोर्ट कक्कड़ के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई पर रोक लगाने से इंकार कर चुकी है। कोर्ट का कहना था कि विभाग सर्च की कार्रवाई पूरी कर चुका है। याचिकाकर्ता के यहां से विभाग को क्या मिला, इसको लेकर पंचनामा भी बनाया जा चुका है। ऐसी स्थिति में कार्रवाई पर रोक लगाने से कोई मतलब नहीं। सोमवार को जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और विवेक रूसिया की स्पेशल डिविजनल बेंच में सुनवाई होगी।
विदेशी नागरिकों को मतदान के मुद्दे पर बहस आज
विदेशी नागरिकों को मतदान से रोकने के मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट में सोमवार को बहस होगी। कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर सरकारी वकील को इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। याचिका में कहा है कि कई ऐसे विदेशी नागरिक हैं जिन्हें अब तक भारत की नागरिकता नहीं मिली लेकिन उनके नाम मतदाता सूची में शामिल हैं। अकेले इंदौर में ऐसे 1600 से ज्यादा मतदाता होने का दावा है। सोमवार को सुनवाई के बाद तय होगा कि ये लोग मतदान कर पाएंगे या नहीं।