इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। कामेडी शो के नाम पर हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्प्णी करने के मामले में गिरफ्तार दो आरोपितों को शुक्रवार को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। प्रकरण के मुख्य आरोपित को सुप्रीम कोर्ट से 5 फरवरी को अंतरिम जमानत मिल चुकी है। इसी आदेश को आधार बनाकर दोनों आरोपितों ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका प्रस्तुत की थी। कोर्ट ने दोनों आरोपितों को इस शर्त पर अंतरिम जमानत दी कि वे भविष्य में ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। आरोपित प्रखर व्यास और एडविन एंथोनी एक जनवरी 2021 से ही जेल में थे। तुकोगंज थाना पुलिस ने कामेडियन मुनव्वर फारुकी के साथ उन्हें भी आरोपित बनाया है।
आरोप है कि नववर्ष के मौके पर 56 दुकान स्थित मुनरो केफै में आयोजित कामेडी शो में हिंदू देवी देवताओं के साथ गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। मुख्य आरोपित मुनव्वर के साथ पुलिस ने आयोजन में लिप्त अन्य लोगों को भी सहआरोपित बनाया है। एडवोकेट राजेश जोशी ने बताया कि प्रखर और एडविन ने 5 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश का हवाला देते हुए हाई कोर्ट में जमानत याचिका प्रस्तुत की थी। कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी।
दो कामेडियन की आवाज के नमूने भेजे
इंदौर की तुकोगंज थाना पुलिस ने आरोपित कामेडियन मुनव्वर फारुकी के आडियो-वीडियो तलाश रही है। शिकायतकर्ता और हिंद रक्षक के संयोजक एकलव्य सिंह गौड़ को भी नोटिस जारी किया है। पुलिस ने दो कामेडियन नलिन यादव और प्रखर व्यास के वीडियो फोरेंसिक लैब सागर भेजे हैं। गौड़ की शिकायत पर पुलिस ने मुनव्वर इकबाल फारुकी, एडविन बडैलबरीद एंथोनी, प्रखर प्रतीक व्यास, प्रियम प्रतीक व्यास, नलिन धर्मेंद्र यादव के खिलाफ हिंदू देवी-देवताओं के अपमान और धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में केस दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को सिर्फ दो वीडियो मुहैया करवाए। जांच अधिकारी एएसपी महेंद्र प्रतापसिंह चौहान के अनुसार पुलिस नलिन और प्रखर की आवाज के नमूनों की जांच करवा रही है। दोनों के नमूने सागर फोरेंसिक लैब को भेजे गए हैं।
मुनव्वर व अन्य के आडियो पुलिस के पास नहीं हैं। विवेचक ने फरियादी एकलव्य को भी नोटिस जारी किया, लेकिन किसी प्रकार का आडियो-वीडियो पेश नहीं किया गया। टीआइ कमलेश शर्मा के अनुसार हम आरोपितों के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र कर रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के कथन लिए जा रहे हैं।