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दुर्घटना में एक आंख गंवाई, इंदौर जिला कोर्ट ने बीमा कंपनी को 14 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का दिया आदेश

सड़क हादसे में आंख गंवाने वाले को राहत देते हुए जिला कोर्ट ने 14 लाख रुपये क्षतिपूर्ति दिलवाई। कोर्ट ने माना कि ईश्वर ने मनुष्य को दो आंखें दी हैं और ...और पढ़ें

By Kuldeep BhawsarEdited By: Ramnath Mutkule
Publish Date: Wed, 05 Aug 2026 08:31:04 AM (IST)Updated Date: Wed, 05 Aug 2026 08:31:04 AM (IST)
दुर्घटना में एक आंख गंवाई, इंदौर जिला कोर्ट ने बीमा कंपनी को 14 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का दिया आदेश
प्रतीकात्मक तस्वीर।

HighLights

  1. सड़क हादसे में आंख गंवाने वाले को राहत देते हुए जिला कोर्ट ने 14 लाख रुपये क्षतिपूर्ति दिलवाई
  2. कोर्ट ने माना कि ईश्वर ने मनुष्य को दो आंखें दी हैं और दोनों ही जीवन के लिए जरूरी हैं
  3. यह कहकर कि एक आंख अब भी सुरक्षित है, हादसे के लिए जिम्मेदार अपने दायित्व से बच नहीं सकता

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : सड़क हादसे में आंख गंवाने वाले को राहत देते हुए जिला कोर्ट ने 14 लाख रुपये क्षतिपूर्ति दिलवाई। कोर्ट ने माना कि ईश्वर ने मनुष्य को दो आंखें दी हैं और दोनों ही जीवन के लिए जरूरी हैं। यह कहकर कि एक आंख अब भी सुरक्षित है, हादसे के लिए जिम्मेदार अपने दायित्व से बच नहीं सकता।

एडवोकेट जगदीश वैष्णव ने बताया कि हादसा 20 मई 2023 को हुआ था। 30 वर्षीय संदीप अपनी मोटर साइकिल से जलूद जा रहा था कि रास्ते में सामने से आए एक अन्य वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में युवक के सिर, जबडे में फैक्चर हो गया और बाई आंख में गंभीर चोट आई और फूट गई।


अलग-अलग अस्पताल में उपचार के बावजूद संदीप की एक आंख की रोशनी चली गई। चिकित्सकों ने उसे शत प्रतिशत स्थाई अक्षमता (दृष्टिबाधित) होना बताया। पीडित ने टक्कर मारने वाले वाहन के चालक, स्वामी और बीमा कंपनी के विरुद्ध एडवोकेट वैष्णव के माध्यम से परिवाद प्रस्तुत किया और क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की गुहार लगाई।

संबंधित पक्षों ने क्षतिपूर्ति देने से बचने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वे अपने दायित्वों से बच नहीं सके। एडवोकेट वैष्णव ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायदृष्टांत भी प्रस्तुत किए। कोर्ट ने तर्कों से सहमत होते हुए संदीप को 14 लाख रुपेय क्षतिपूर्ति देने के आदेश बीमा कंपनी, वाहन स्वामी और चालक को दिए।

जिला कोर्ट में नेत्र शिविर आज

इंदौर :अभिभाषकों के लिए जिला कोर्ट में बुधवार 5 अगस्त 2026 को नेत्र शिविर आयोजित किया जा रहा है। एडवोकेट प्रमोद व्यास, कमल गुप्ता, संजय पवार, मुजीब खान ने बताया कि सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक आयोजित होने वाले इस शिविर में नेत्र विशेषज्ञों द्वारा अत्याधुनिक मशीनों की मदद से अभिभाषकों की आंखों की निश्शुल्क जांच की जाएगी। उन्हें आंखों की देखभाल के संबंध में परामर्श भी दिया जाएगा। चिह्नित मरीजों के मोतियाबिंद आपरेशन निश्शुल्क किए जाएंगे।

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