
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : 14 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले और अपराध में उसका सहयोग करने वाले दुष्कर्मी के काका को विशेष न्यायालय ने 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई।
दुष्कर्मियों पर 27 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने पीडिता को हुई शारीरिक और मानसिक क्षति को देखते हुए उसे पीड़ित प्रतिकर योजनान्तर्गत छह लाख रुपये की राशि प्रदाय करने की अनुशंसा भी की। दुष्कर्मियों के नाम कमलेश उर्फ कालू आयु 22 वर्ष और उसका काका विष्णुदास वैष्णव आयु 40 वर्ष दोनों निवासी राजस्थान है।
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यहां कालू का काका विष्णुदास मिला, जो दोनों को अपने घर ले गया। उसने उन्हें भाई-बहन बताकर कमरे में रूकवा दिया था। इसके बाद वह कालू उर्फ कमलेश के साथ रहने लगी। बाद में पुलिस मकान पर आई और उसे अपने साथ ले गई।
उपनिदेशक अभियोजन राजेंद्रसिंह भदौरिया ने बताया कि कोर्ट ने कमलेश उर्फ कालू को धारा 65(1) बीएनएस और धारा 5(एल)/6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष कारावास और विष्णुदास वैष्णव को धारा (5(एल)/6 सहपठित धारा 16/17) पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। प्रकरण में अभियोजना की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुनील मणी त्रिपाठी ने पैरवी की।
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