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14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म मामले में कोर्ट का फैसला, दोनों आरोपियों को 20-20 साल की सजा

इंदौर में 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म और उसे बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में विशेष न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 20-20 साल कारावास सुनाया।

By Kuldeep BhawsarEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Tue, 22 Sep 2026 02:46:46 PM (IST)Updated Date: Tue, 22 Sep 2026 02:46:46 PM (IST)
14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म मामले में कोर्ट का फैसला, दोनों आरोपियों को 20-20 साल की सजा
14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म मामले में कोर्ट का फैसला। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. 14 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर राजस्थान ले जाने का मामला।
  2. विशेष न्यायालय ने दोनों आरोपितों को 20-20 साल सजा सुनाई।
  3. कमलेश और विष्णुदास पर 27 हजार रुपये अर्थदंड भी लगा।

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : 14 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले और अपराध में उसका सहयोग करने वाले दुष्कर्मी के काका को विशेष न्यायालय ने 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई।

दुष्कर्मियों पर 27 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने पीडिता को हुई शारीरिक और मानसिक क्षति को देखते हुए उसे पीड़ित प्रतिकर योजनान्तर्गत छह लाख रुपये की राशि प्रदाय करने की अनुशंसा भी की। दुष्कर्मियों के नाम कमलेश उर्फ कालू आयु 22 वर्ष और उसका काका विष्णुदास वैष्णव आयु 40 वर्ष दोनों निवासी राजस्थान है।

यह है मामला

  • एक जनवरी 2025 को एक व्यक्ति ने एरोड्रम पुलिस थाने पर शिकायत दर्ज कराई कि उसकी 14 वर्षीय पोती को कोई व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया है। 29 जनवरी 2025 को पुलिस को पता चला कि किशोरी राजस्थान के राजसमंद जिला में है।

  • पुलिस ने वहां जाकर उसे अपने साथ ले लिया। उसने पुलिस को बताया कि वर्ष 2024 में वह राजस्थान रिश्तेदार के यहां गई थी तब उसकी पहचान आरोपित कालू उर्फ कमलेश से हुई थी। 31 दिसंबर 2024 को वह इंदौर आया और उसे घूमने चलने का बोलकर अपने साथ पहले मुंबई और फिर राजस्थान ले गया।
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    पहचान छिपाकर रखा और किया दुष्कर्म

    यहां कालू का काका विष्णुदास मिला, जो दोनों को अपने घर ले गया। उसने उन्हें भाई-बहन बताकर कमरे में रूकवा दिया था। इसके बाद वह कालू उर्फ कमलेश के साथ रहने लगी। बाद में पुलिस मकान पर आई और उसे अपने साथ ले गई।

    20-20 साल कारावास की सजा

    उपनिदेशक अभियोजन राजेंद्रसिंह भदौरिया ने बताया कि कोर्ट ने कमलेश उर्फ कालू को धारा 65(1) बीएनएस और धारा 5(एल)/6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष कारावास और विष्णुदास वैष्णव को धारा (5(एल)/6 सहपठित धारा 16/17) पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। प्रकरण में अभियोजना की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुनील मणी त्रिपाठी ने पैरवी की।

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