RSS को लेकर आपत्तिजनक कार्टून बनाने वाले की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज
आरोपित ने यह कहते हुए हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी कि वह केवल एक कार्टूनिस्ट व्यंग्यकार है। कार्टून पर की गई टिप्पणी आरोपित की नहीं है। इसके लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
Publish Date: Tue, 08 Jul 2025 09:10:26 PM (IST)
Updated Date: Tue, 08 Jul 2025 09:13:08 PM (IST)
मप्र हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ।नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को लेकर आपत्तिजनक कार्टून बनाकर इन्हें विभिन्न मीडिया प्लेटफार्म पर पोस्ट करने वाले कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। लसुड़िया पुलिस ने कार्टूनिस्ट के खिलाफ धारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 299, 302, 352, 353 (2) और आइटी एक्ट की धारा 67(A) के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
आरोपित ने यह कहते हुए हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी कि वह केवल एक कार्टूनिस्ट व्यंग्यकार है। कार्टून पर की गई टिप्पणी आरोपित की नहीं है। इसके लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
कोर्ट ने यह कहते हुए कि आरोपित ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए संविधान के अनुच्छेद 19(1) (ए) के तहत कृत्य किया है जो अपराध की श्रेणी में आता है।
उसने सोशल मीडिया पर यह लिखकर कि आप मेरे किसी भी कार्टून को अपनी मर्जी से अपना नाम और व्यंग लिख कर प्रयोग कर सकते है, अन्य लोगों को भी उक्त व्यंग चित्र के साथ प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है, उसे अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।