
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शादी के नाम पर भरोसा जीता, फिर धोखा दिया, अंत में ऐसा राज खुला जिसने एक नहीं बल्कि कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर डाली। कई लड़कियों को गर्भवती होने पर पता चला पति बनकर साथ रहने वाला शख्स ‘सीरियल रेपिस्ट’ है। ताजा मामला एक पुलिसकर्मी से संबंधित है। उसे तो तब पता चला, जब कोर्ट से खबर आई कि आपके पति को दुष्कर्म के आरोप में दस साल की सजा सुनाई गई है।
मूलत: राजगढ़ ब्यावरा निवासी इस दुष्कर्मी से पीड़िता की इसी वर्ष मार्च में शादी डॉटकॉम के माध्यम से मुलाकात हुई थी। खुद को खाद्य सुरक्षा अधिकारी और एक ही समाज का बताया। दोनों में बातचीत होने लगी और आरोपित युवती के घर पर आने-जाने लगा। खाद्य अफसर से रिश्ते की बात सुनकर युवती के स्वजन भी शादी के लिए राजी हो गए।
आरोपित ने शादी का झांसा दिया और शारीरिक संबंध बना लिए। गर्भवती होने पर स्वजन चिंतित हुए और शादी का तकादा किया। आरोपित ने कहा कि अभी स्वजन राजी नहीं हैं, लेकिन वह शादी करने के लिए तैयार है। पीड़िता ने अपने स्वजन को बुलाया और एक महंगे गार्डन में शादी कर ली।
अब दोनों साथ रहने लगे। इस दौरान उसने प्रमोशन पाने के लिए घूस देने के लिए भी लड़की से लाखों रुपये ले लिए। 13 दिसंबर को अचानक लड़की के पास जिला कोर्ट से काल आया कि आपके पति को दुष्कर्म के केस में दस साल की सजा हो गई है। इसके बाद युवती कोर्ट पहुंची।
वहां अफसरों ने बताया कि जिस व्यक्ति के साथ पत्नी बनकर रह रही हो, वह पांच लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है। हीरानगर थाने में दर्ज एक केस में विशेष न्यायाधीश अनिता सिंह ने सजा सुनाई है। पीड़िता बुधवार रात संयोगितागंज थाने पहुंची और आरोपित के खिलाफ विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करवाई।
आरोपित मैट्रिमोनियल साइट पर शादी का एड देने वाली युवतियों को ही निशाना बनाता था। हीरानगर थाने में केस दर्ज करवाने वाली युवती से भी शादी डॉटकॉम के माध्यम से परिचय हुआ था। उसे शादी कर ब्यावरा ले गया। पहली पत्नी बच्चों के साथ मिली तो धोखाधड़ी उजागर हुई। हीरानगर पुलिस ने रिपोर्ट लिखी, तब पता चला उसने चार शादी पहले से कर ली है।
भंवरकुआं पुलिस ने 12वीं के छात्र के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया है। पीड़िता आठवीं कक्षा में पढ़ती है। उससे स्नैपचैट के माध्यम से तीन महीने पहले ही मुलाकात हुई थी। दोनों में दोस्ती हो गई। टीआइ के मुताबिक छात्र ने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बना लिए। आरोपित और पीड़िता नाबालिग हैं।