By Sameer Deshpande
Edited By: Sameer Deshpande
Publish Date: Wed, 18 Jan 2023 11:28:05 AM (IST)
Updated Date: Wed, 18 Jan 2023 11:28:05 AM (IST)
Mediclaim Policy: इंदौर, नईदुनिया प्रतिनिधि। अगर आपने ने किसी ऐसी कंपनी का जीवन बीमा या अन्य पालिसी ले ली है और आप सेवाओं या अन्य बातों से संतुष्ट नहीं है, तो एक निर्धारित समय के बाद आप दूसरी कंपनी में पालिसी को पोर्ट भी कर सकते हैं। यह एक तरह से मोबाइल नेटवर्क कंपनी बदलने के लिए जिस तरह से पोर्ट कराया जाता है वैसा ही आप बीमा कंपनियों को बदल सकते हैं। साथ ही कई ग्राहकों को यह समस्या आती है कि वे सालों तक अपनी पालिसी को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं।
इसके लिए अच्छा है कि आप भारत सरकार के डिजी लाकर का उपयोग करें। इसमें सभी दस्तावेजों के साथ ही बीमा पालिसी भी रख सकते हैं। ग्राहक यह भी ध्यान रखें कि अगर वे अस्पताल में भर्ती हुए हैं तो 48 घंटे में अपनी बीमा कंपनी को इसकी जानकारी जरूर दे दें। यह कहना है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक अखिलेश बजाज का। मंगलवार को हेलो नईदुनिया कार्यक्रम में फोन पर शहरवासियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अखिलेश बजाज ने दिए।
सवाल- हम एक संस्थान में कार्यरत है और वहां समूह इंश्योरेंस नहीं है। इसके क्या फायदे हैं। - अनिल कवचाले, इंदौर
जवाब- अगर आप किसी संस्थान में हैं और वह संस्थान अपने कर्मचारियों के लिए समूह इंश्योरेंस कराता है तो इसमें कई तरह के लाभ मिलते हैं। प्रीमियम किश्तों में हो जाती है और सैलरी से कटती है। कई पालिसी में बच्चों को भी कवर किया जाता है। मेडिकल जांच और अन्य तरह की प्रक्रियाओं में भी राहत मिलती है। मातृत्व प्रसूति और अन्य तरह के लाभ भी बीमा कंपनियां देती है।
सवाल- मैंने एक कंपनी से स्वास्थ्य बीमा करवा रखा है, लेकिन इसकी जरूरत पड़ने पर पता लगा कि कई तरह की परेशानियां आ रही है। अब मैं इसे बदलना चाहता हूं। - राजीव अग्रवाल, देवास
जवाब- आपको अगर सेवा पसंद नहीं आ रही है तो पालिसी को पोर्ट कर सकते हैं। किसी भी कंपनी से आप इस बारे में बात कर सकते हैं।
सवाल- तबीयत खराब होने पर मैंने कुछ दिन अस्पताल में इलाज कराया। डिस्चार्ज होने के बाद जब क्लेम के लिए आवेदन दिया तो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर (टीपीए) ने बिना कारण बताएं मामले को खारिज कर दिया। अब हम क्या करें। - महेश वर्मा और प्रकाश कुलकर्णी, इंदौर
जवाब- आप कंपनी और टीपीए दोनों से बात कीजिए। टीपीए बिना कारण बताए मामले को खारिज नहीं कर सकता। अगर आपके केस में नियम अनुसार सबकुछ सही है और कंपनी और टीपीए समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो बीमा विनियमक और विकास प्राधिकरण (आइआरडीए) में शिकायत कर सकते हैं।
सवाल- नई बीमा पालिसी हाल ही में ली है। इसका उपयोग कितने दिन बाद से कर सकते हैं। - अमित वर्मा, इंदौर
जवाब- नई बीमा पालिसी लेने के 30 दिन के अंदर अगर जरूरत पड़ती है तो पालिसी का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके बाद ही इसका उपयोग कर सकते हैं। दुर्घटना संबंधी मामलों में इसका उपयोग पालिसी लेने के पहले ही दिन से किया जा सकता है।
सवाल- कोरोना महामारी के बाद से ज्यादातर कंपनियों की प्रीमियम काफी बढ़ गई है। इससे कई सामान्य परिवारों को पालिसी तक बंद करानी पड़ रही है। - मनोज श्रीवास्वत, इंदौर
जवाब- कोरोना महामारी में सभी कंपनियों ने सामाजिक दायित्व को देखते हुए ज्यादातर मामलों में परिवार के सदस्यों को हरसंभव मदद की है। लंबे समय से प्रीमियम में भी बढ़ोतरी नहीं हुई थी। आइआरडीए की अनुमति के बाद ही कंपनियां प्रीमियम बढ़ा सकती है।
सवाल- मेरे माता-पिता बुजुर्ग है। मेरा स्वास्थ्य बीमा तो हैं, लेकिन माता-पिता को इसमें नहीं जोड़ पा रहा हूं। - अरुण अग्रवाल, इंदौर
जवाब- स्वास्थ्य बीमा पालिसी उम्र के हिसाब से होती है। इसकी प्रीमियम भी इसी तरह से तय होती है। सीनियर सिटीजन के लिए कई कंपनियों के पास अलग से पालिसी होती है। इसे ज्यादा उम्र के सदस्यों के लिए भी ले सकते हैं।
सवाल- मानसिक रोग बीमारियों को पालिसी में क्यों शामिल नहीं किया जाता। - डा. मनीष जैन, इंदौर
जवाब- इस संबंध में आइआरडीए के पास कुछ प्रस्ताव आए हुए हैं और इस संबंध में कोई बेहतर निर्णय जल्द लिया जाएगा।