
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। जिले में बिना हेलमेट के पेट्रोल देने पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसके बावजूद पंप संचालकों द्वारा वाहनों में पेट्रोल भरा जा रहा है। नियम का पालन नहीं करने पर शनिवार को सांवेर रोड स्थित एक पेट्रोल पंप को खाद्य विभाग ने सील कर दिया। पंप पर दो दिन के सीसीटीवी फुटेज देखकर कार्रवाई की गई। इसमें दोनों दिन बगैर हेलमेट के पेट्रोल देना पाया गया।
सड़क हादसों में होने वाली मृत्यु की दरों को कम करने के लिए दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट, कार चालकों के लिए सीट बेल्ट के अलावा ओवर स्पीड और ड्रिंक एंड ड्राइविंग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सडक सुरक्षा समिति द्वारा विगत दिनों दिए गए थे। इन निर्देशों के अनुसार कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले की राजस्व सीमा में आने वाले सभी पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट के पेट्रोल देना प्रतिबंधित कर दिया था।
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एक अगस्त से ही इस आदेश का पालन शुरू हुआ और पहले दिन दो पंपों को सील किया गया था। दूसरे दिन शनिवार को भी गणराजे फ्यूअल्स सिलोरा बुजुर्ग सांवेर रोड को सील किया गया। यहां पर बगैर हेलमेट के पेट्रोल देने की जानकारी सामने आई थी।
जिला आपूर्ति नियंत्रक एमएल मारू ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद टीम ने मौके पर पहुंची, तो बिना हेलमेट के पेट्रोल देना पाया गया। इसके बाद दो दिन का सीसीटीवी रिकार्ड भी खंगाला गया और इसमे भी बिना हेलमेट के पेट्रोल देना पाया गया। मामले में सहायक आपूर्ति अधिकारी शिव सुंदर व्यास एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अजय अस्थाना द्वारा कार्रवाई की गई।