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इंदौर अभिभाषक संघ चुनाव को हाई कोर्ट में चुनौती, नोटिस हुए जारी, किस बिंदु पर है आपत्ति

कुल 3558 मत डले थे, जिसमें से 86 निरस्त हो गए। एक मतदाता कार्यकारिणी सदस्य के छह सदस्यों के लिए मतदान कर सकता था। इस हिसाब से 20832 मत होना चाहिए, लेक...और पढ़ें

By Kuldeep BhawsarEdited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Mon, 03 Aug 2026 09:04:01 PM (IST)Updated Date: Mon, 03 Aug 2026 09:11:33 PM (IST)
इंदौर अभिभाषक संघ चुनाव को हाई कोर्ट में चुनौती, नोटिस हुए जारी, किस बिंदु पर है आपत्ति
इंदौर हाई कोर्ट बेंच।

HighLights

  1. इंदौर अभिभाषक संघ चुनाव की कार्यकारिणी सदस्य की मतगणना में धांधली हुई।
  2. एक मतदाता कार्यकारिणी सदस्य के छह सदस्यों के लिए मतदान कर सकता था।
  3. इस हिसाब से 20832 मत होना चाहिए, लेकिन प्रत्याशियों को 21155 मत प्राप्त हुए।

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर अभिभाषक संघ चुनाव को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई है। इस पर सुनवाई करते हुए राज्य अधिवक्ता परिषद, इंदौर अभिभाषक संघ और निर्वाचन मंडल को नोटिस जारी कर कोर्ट ने जवाब मांगा है।

याचिका कार्यकारिणी पद के प्रत्याशी दिनेश मैहर की ओर से अभिभाषक विनोद चौहान ने दायर की थी। कहा है कि इंदौर अभिभाषक संघ चुनाव की कार्यकारिणी सदस्य की मतगणना में धांधली हुई है।

कुल 3558 मत डले थे, जिसमें से 86 निरस्त हो गए। एक मतदाता कार्यकारिणी सदस्य के छह सदस्यों के लिए मतदान कर सकता था। इस हिसाब से 20832 मत होना चाहिए, लेकिन प्रत्याशियों को 21155 मत प्राप्त हुए।

ये डाले गए मतों से 323 ज्यादा हैं। इसकी शिकायत मतगणना के दौरान और मतगणना के बाद में भी निर्वाचन अधिकारी को करते हुए पुर्नगणना की मांग की गई थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया।

राज्य अधिवक्ता परिषद को भी शिकायत की गई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब मांगा है। अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी।