
इंदौर, नईदुनिया प्रतिनिधि। प्रॉपटी की नई गाइडलाइन बनकर तैयार हो गई है। इस बार जिले की सात कॉलोनियों की जमीन के दाम में 10 से 20 फीसदी तक वृद्धि की गई है। जिले में पहली बार 572 अवैध में से 266 कॉलोनियों को नई गाइडलाइन में जोड़ा गया है। इसके साथ ही 47 नई कॉलोनियों के गाइडलाइन के अनुसार दाम तय हुए हैं। यह फैसला सोमवार को जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति की बैठक में लिया गया। इसके अलावा जिले की अन्य कॉलोनियों के रेट पिछली गाइडलाइन के अनुसार ही रहेंगे। हालांकि गाइडलाइन 1 जून को पूरी तरह लागू कर दी जाएगी।
तीन दिन दावेआपत्ति का दौर चलेगा। पिछले दिनों उप जिला स्तरीय मूल्यांकन समितियों ने 266 अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए जमीन की नई दरें निर्धारित करने का प्रस्ताव तैयार किया था। इन कॉलोनियों के दाम आसपास बनी कॉलोनी के हिसाब से तय करने के लिए प्रस्ताव बनाया गया था। सोमवार को हुई जिला मूल्यांकन समिति ने इसे मंजूरी दे दी है। इसी प्रकार 47 नई विकसित आवासीय कॉलोनी के लिए जमीन की दरों को पहली बार 2018- 19 की कलेक्टर गाइडलाइन में शामिल किया है।
ऐसे रहेंगे अवैध कॉलोनियों के दाम : 572 अवैध कॉलोनियों में से 266 को नई गाइडलाइन में शामिल किया गया है। इनके रेट इनके आसपास बनी कॉलोनियों को आधार मानकर तय किए जाएंगे। उदाहरण के तौर पर पलासिया क्षेत्र की जमीन के जो दाम पहले की गाइडलाइन में तय है और यदि अवैध कॉलोनी इस क्षेत्र में आती है तो उसी के अनुसार जमीन के रेट मान्य होंगे।
दो महीने देरी से तैयार हुई गाइडलाइन : इस बार गाइडलाइन दो महीने बाद तय हुई है। प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को नई गाइडलाइन बनकर तय हो जाती थी। इस बार 23 अक्टूबर 2017 को ही पंजीयन विभाग ने भारतीय स्टाम्प (मप्र संशोधन) अधिनियम 2016 में संशोधन कर स्टाम्प अधिनियम की धारा 47 (क) को विलोपित करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। इसके बाद तय हुआ कि कलेक्टर गाइडलाइन बनाने के लिए नए नियम बनाए गए। अब नए नियमों के आधार पर 1 जून से गाइडलाइन तय की गई है।
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31 मई तक दावे-आपत्ति
2018-19 के लिए 31 मई की 12 बजे तक प्रस्तावित नई कलेक्टर गाइडलाइन पर दावे व आपत्तियां ली जाएंगी। यदि कोई चाहे तो नए प्रस्ताव को देखने के लिए रजिस्ट्रार और उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय जा सकते हैं और अपने दावे-आपत्तियों को पंजीकृत कर सकते हैं।
7 कॉलोनियों के बढ़े दाम सोमवार शाम को कलेक्टर, विधायक व अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर प्रॉपर्टी की नई गाइडलाइन तय हुई है। इस दौरान 47 नई, 266 अवैध कॉलोनियों को गाइडलाइन में जोड़ा है। - बालकृष्ण मौरे, वरिष्ठ जिला पंजीयक