
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। जिला न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा से जुड़े मामले में वालमार्ट इंडिया प्रा. लि., बेस्ट प्राइस और जिप्पी एडिबल कंपनी को नोटिस जारी कर तलब किया है। मामला वर्ष 2020 का है। अधिवक्ता अमेय बजाज ने इंदौर स्थित बेस्ट प्राइस से पास्ता पेने खरीदा था।
घर लौटकर उन्होंने पैकेट खोले तो उसमें कई जीवित और मृत कीड़े दिखाई दिए। उन्होंने उत्पाद को इंदौर खाद्य प्रयोगशाला भेजा। बाद में इसका नमूना भोपाल राज्य खाद्य प्रयोगशाला भी भेजा गया।
भोपाल से आई रिपोर्ट में कहा कि पास्ता पैकेट में आठ मृत और 10 जीवित कीड़े पाए गए और यह खाद्य सामग्री मानव उपभोग के योग्य नहीं है।
इसके बाद अधिवक्ता ने संबंधित कंपनियों और उनके निदेशकों को कानूनी नोटिस जारी किए लेकिन किसी भी कंपनी या निदेशक ने इसका जवाब नहीं दिया। इस पर बजाज ने जिला कोर्ट में परिवाद दायर किया।
कोर्ट ने परिवादी के तर्क सुनने के बाद वालमार्ट, बेस्ट प्राइस और जिप्पी एडिबल कंपनी के निदेशकों को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम तथा खाद्य अपमिश्रण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत नोटिस जारी किए हैं।