Indore: दृष्टिहीन बालिका से दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी को आजीवन कारावास
होटल से चाय पीकर वापस जा रही थी तभी आरोपित पप्पू ने उसका हाथ पकड़ा और उसे जबरन कमरे में ले गया। वहां उसने उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ गलत काम किया और धमकाया कि यह बात किसी को बताई तो जान से खत्म कर दूंगा।
Publish Date: Mon, 15 Sep 2025 07:07:11 PM (IST)
Updated Date: Mon, 15 Sep 2025 07:09:53 PM (IST)
कोर्ट का अहम फैसला।नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। दृष्टिहीन बालिका से दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी को विशेष न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दुष्कर्मी का नाम पप्पू रजक निवासी इंदौर है। उपनिदेशक अभियोजन राजेंद्रसिंह भदौरिया ने बताया कि चार सितंबर 2022 को पीड़िता ने अपने स्वजन के साथ पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसे आंखों से दिखाई नहीं देता है।
वह घर के पास की होटल से चाय पीकर वापस जा रही थी तभी आरोपित पप्पू ने उसका हाथ पकड़ा और उसे जबरन कमरे में ले गया। वहां उसने उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ गलत काम किया और धमकाया कि यह बात किसी को बताई तो जान से खत्म कर दूंगा।
सूचना के आधार पर पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। विशेष न्यायाधीश सविता जडिया ने प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए दुष्कर्मी को आजीवन कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक वर्षा पाठक ने पैरवी की।