इंदौर नगर निगम ढोल-ताशे बजाकर और पीले चावल देकर डिफाल्टर को दे रहा भुगतान के लिए निमंत्रण
इंदौर में 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए नगर निगम बकायादारों को अनोखे तरीके से निमंत्राण् दे रहा है। उन्हें पीले चावल देकर, ढोल-ताशे बजाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर बकाया करों के भुगतान करने के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। निगम की टीम ने राजवाड़ा और किशनपुरा इलाके में इसकी शुरुआत की।
Publish Date: Thu, 11 Dec 2025 08:02:27 AM (IST)
Updated Date: Thu, 11 Dec 2025 08:05:56 AM (IST)
इंदौर नगर निगम का कार्यालय। फाइल फोटोHighLights
- वर्ष की अंतिम लोक अदालत 13 को, लगेंगे विशेष शिविर
- संपत्तिकर और जलकर के सरचार्ज में शत-प्रतिशत तक की छूट
- इंदौर में अधिभार की छूट के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत 13 दिसंबर को आयोजित होगी। नगर निगम ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है। नगर निगम के राजस्व विभाग के कर्मचारी बकायादारों के यहां पहुंचकर उन्हें पीले चावल देकर, ढोल-ताशे बजाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर बकाया करों के भुगतान के लिए निमंत्रण दे रहे हैं।
महापौर पुष्यमित्र भार्गव, निगमायुक्त दिलीप कुमार यादव और राजस्व प्रभारी निरंजनसिंह चौहान ने बताया कि 13 दिसंबर को निगम के सभी 22 जोनल कार्यालय, रजिस्टार कार्यालय और निगम मुख्यालय पर करदाताओं/जनता की सुविधा के लिए संपत्तिकर और जलकर में अधिभार की छूट के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे।
दुकानों पर पहुंचकर दिया निमंत्रण
बुधवार को जोन तीन के सहायक राजस्व अधिकारी अनिल निगम के निर्देशन में टीम राजवाड़ा, किशनपुरा क्षेत्र पहुंची। टीम ने इस व्यापारिक क्षेत्र में ढोल-ताशे बजाकर दुकान-दुकान जाकर व्यापारियों से राष्ट्रीय लोक अदालत और इसमें अधिभार पर दी जा रही छूट की जानकारी दी। टीम ने करदाताओं को पीले चावल बांटे। व्यापारियों ने निगम की इस पहल का स्वागत भी किया।
विशेष काउंटर लगाए जाएंगे
करदाताओं की सुविधा के लिए 13 दिसंबर को सभी जोनल कार्यालयों पर राजस्व राशि संग्रहण के लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे। करदाताओं/जनता की सुविधा के लिए संपत्तिकर एवं जलकर में अधिभार की छूट की जानकारी और देयक राशि के बिल उपलब्ध कराए जाएंगे। करदाताओं के लिए पीने के पानी, वृद्धजन/महिलाओं के लिए विशेष काउंटर और बैठक व्यवस्था भी की जाएगी।
ऐसे मिलेगी छूट : संपत्तिकर के प्रकरणों में
- कर और अधिभार की राशि 50 हजार रुपये तक बकाया होने पर अधिभार में शत-प्रतिशत की छूट।
- कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से एक लाख रुपये के बीच बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट।
- कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रुपये से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट।
जलकर के प्रकरणों में
- कर और अधिभार की राशि 10 हजार रुपये तक बकाया होने पर अधिभार में शत-प्रतिशत की छूट।
- कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार से 50 हजार रुपये के बीच बकाया होने पर अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट।
- कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपये से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट।