नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर(Indore News)। इंदौर शहर के दो नंबर विधानसभा क्षेत्र में जिन भाजपा विधायक की धाक है, उन्हीं के क्षेत्र में उनके एक समर्थक पर जानलेवा हमला हो गया। उनके परिवार वाले को खुलेआम पीटा गया और जान से मारने की धमकी तक दी गई। मामला सुखलिया क्षेत्र का है। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे को रविवार सुबह हीरानगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
चिंटू पर भाजपा नेता कपिल पाठक की हत्या की कोशिश (प्राणघातक हमला) का आरोप है। पुलिस ने चिंटू और उसके साथी सुभाष यादव व रवि प्रजापत को कोर्ट में पेश कर दोपहर को जेल भेज दिया।
नेता प्रतिपक्ष की गिरफ्तारी से भड़की कांग्रेस ने भाजपा विधायक और मंत्री के दबाव में झूठी कायमी करने का आरोप लगाया है। एडिशनल डीसीपी जोन-3 रामसनेही मिश्रा के मुताबिक विवाद शनिवार रात करीब 9.30 बजे सुखलिया (सी-सेक्टर) में हुआ।
भाजपा नेता कपिल पाठक का टैंकर घर के सामने खड़ा था। चिंटू के बेटे इशान ने गाड़ी न निकलने पर टैंकर हटाने के लिए कहा तो इस बात पर विवाद शुरू हो गया। इशान ने चिंटू चौकसे, राधेश्याम चौकसे, गौरव चौधरी, रोहन चौकसे, सुमित ठाकुर, सुभाष यादव, रवि प्रजापत व अन्य साथियों को बुलाया और डंडे, तलवार, लोहे की राड और फावड़े से हमला कर दिया।
हमले में कपिल के सिर में चोट लगी और वह बेहोश हो गया। उसके पिता रमेश पाठक, पत्नी विनीता भी बचाने में घायल हो गई। आरोपितों ने घरों के बार खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची।
मगर तब तक दोनों पक्षों के लोग घायलों को अस्पताल ले गए। मेडिकल रिपोर्ट और बयानों के आधार पर पुलिस ने तड़के चिंटू सहित आठ के खिलाफ बलवा, मारपीट, प्राणघातक हमले की धाराओं में केस दर्ज किया। सुबह करीब सात बजे एडीसीपी ने पांच थानों का बल तैनात किया और चिंटू के घर जा पहुंचे।
घटना का वीडियो भी सामने आया है। घायल कपिल पाठक भाजपा विधायक रमेश मेंदोला के समर्थक हैं। उनके पानी के टैंकर भी हैं। पुलिस ने कपिल के 64 वर्षीय पिता रमेश की शिकायत पर केस दर्ज किया है। रमेश ने पुलिस को बताया कि इशान ने टैंकर हटाने के लिए कहा, तब चालक नहीं था। उसे समझाया तो गालियां देने लगा। आरोपितों के हाथ में तलवारें भी थीं।
उन्होंने महिलाओं और बुजुर्गों को भी पीटा। कपिल के सिर से खून निकला तो महिलाएं रोती रहीं। आरोपितों ने धमकाया और कहा कि मकान बेचकर चले जाओ वरना हत्या कर देंगे। इस घटना का वीडियो फुटेज भी सामने आया है।
पुलिस ने घायलों के अस्पताल में बयान लिए और रात में ही जानलेवा हमले की धारा लगाने का खाका तैयार कर लिया। सुबह-सुबह बल एकत्र किया और सुखलिया व थाने में बलवा सामग्री के साथ पुलिसकर्मी तैनात कर दिए।
टीआई पीएल शर्मा ने चौकसे को घर से बुलाकर कायमी की जानकारी दी। चौकसे उस वक्त प्राणघातक हमले की धाराओं से अनजान थे। सामान्य (जमानती) धारा समझकर थाने की जीप में जा बैठे। गिरफ्तारी के दौरान पता चला कि उनके खिलाफ गैर जमानती धाराओं में कायमी की गई है।
कुछ देर बाद कांग्रेस नेता और चौकसे समर्थक थाना परिसर में जमा हो गए और नारेबाजी की। टीआइ के मुताबिक बीएनएस की धारा 109, 296, 351(2), 115(2), 333, 324(4), 191(2), 191(3), 190 के तहत गिरफ्तारी की। मेडिकल के बाद चौकसे को कोर्ट में पेश किया गया। चिंटू ने कहा कि मैं घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। यह भाजपा की सरकार में जंगलराज चल रहा है।
हमले में चिंटू चौकसे का बेटा इशान भी घायल हुआ है। उसका निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। रविवार को पुलिस ने चिंटू को जेल भेजने के बाद इशान के कथन लेकर कपिल पाठक, विनीता पाठक, मंजुलता पाठक के खिलाफ केस दर्ज किया। हालांकि पुलिस ने सामान्य धाराओं में कायमी की है।