इंदौर। शहर को स्टार होटल संस्कृति से परिचित कराने वाले सयाजी होटल की लीज आखिर आईडीए ने बुधवार को निरस्त कर दी। एक ही प्लॉट को 35 लोगों को बेचना लीज उल्लंघन का आधार बना। इस निर्णय के बाद कब्जा लेना आईडीए के लिए आसान नहीं होगा। मामला कोर्ट में जाना तय है।
सयाजी होटल प्रालि की लीज निरस्त करने के लिए पहले अफसर ढील-पोल कर रहे थे, लेकिन मामला लोकायुक्त में था और बोर्ड को जवाब भी पेश करना था। इसे देखते हुए बोर्ड को लीज निरस्त करना पड़ी। सयाजी के अलावा संगीत कला अकादमी सहित तीन अन्य प्लॉटों की लीज भी निरस्त की गई है।
बेच दिया प्लॉट, बदला भू उपयोग
बोर्ड ने सयाजी होटल प्रालि की जांच के लिए एक कमेटी गठित थी। उसकी रिपोर्ट के आधार पर लीज निरस्त की गई। अफसरों की रिपोर्ट में लीज निरस्त करने के लिए इन बिंदुओं को आधार बनाया गया।
- स्कीम 54 में 27 हजार वर्गमीटर का एच-1 प्लॉट 1993 में होटल सयाजी प्रालि को होटल उपयोग के लिए बेचा गया था, लेकिन प्लॉट पर 12 दुकानें बना ली गईं और अलग-अलग हिस्सों की रजिस्ट्री भी कर दी गई। जांच में एक ही प्लॉट की 35 रजिस्ट्रियां होना पाया गया। जिसे लीजडीड में शामिल शर्त और मप्र ग्राम निवेश के व्ययन नियम 1975 के सेक्शन 29 के विपरित माना गया।
- होटल के आवंटित प्लॉट का भूउपयोग भी बदलना कमेटी ने गलत माना। 26 अगस्त 2014 को नोटिस भी दिया गया।
- होटल प्रबंधन की तरफ से नाकोड़ा डेवलपर्स को प्लॉट के बड़े हिस्से की रजिस्ट्री कोर्ट से शून्य कराने की बात कही गई। आईडीए ने रजिस्ट्री शून्य की प्रक्रिया को देखते हुए छह माह का समय दिया, लेकिन जांच होने तक उसकी जानकारी नहीं दी गई।
होटल प्रबंधन के तर्क
- आईडीए द्वारा दिए गए नोटिस के जवाब में होटल प्रबंधन ने जवाब दिए थे। इसमें कहा गया कि प्लॉट का विभाजन नहीं हुआ है।
- प्लॉट पर निर्माण नगर निगम द्वारा स्वीकृत नक्शे के आधार पर किया गया और प्लॉट पर अलग-अलग निर्माण की अनुमति भी नहीं मांगी गई।
- बड़े होटलों में शॉपिंग मॉल, क्लब, गार्डन आदि होते हैं। इस प्रकार की गतिविधियां होटल में शामिल रहती हैं।
अब आगे क्या
- आईडीए आवंटित प्लॉट का कब्जा पाने का नोटिस देगा। कब्जा नहीं मिलने पर कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
- प्लॉट पर हुए निर्माण का वैल्यूएशन करना होगा और बेदखली के लिए कोर्ट की शरण लेना होगी।
- होटल प्रबंधन की सुनवाई नहीं की गई। ऐसे में मामला कोर्ट में जाना तय है।
लीज उल्लंघन पाया गया
सयाजी होटल को आवंटित प्लॉट पर लीज उल्लंघन पाया गया। इसी आधार पर लीज निरस्त की गई है। अब बेदखली सहित अन्य कार्रवाई की जाएगी।
शंकर लालवानी, अध्यक्ष, आईडीए