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इंदौर में लव जिहाद की फंडिंग करने वाले अनवर कादरी की पार्षदी समाप्त, 5 साल के लिए अयोग्‍य घोषित

इंदौर संभागायुक्त डाॅ. सुदाम खाड़े ने लव जिहाद फंडिंग मामले के आरोपी पार्षद अनवर कादरी को अयोग घोषित करते हुए पांच साल के लिए हटा दिया है।

By Navodit SaktawatEdited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Mon, 10 Nov 2025 06:44:00 PM (IST)Updated Date: Mon, 10 Nov 2025 09:28:14 PM (IST)
इंदौर में लव जिहाद की फंडिंग करने वाले अनवर कादरी की पार्षदी समाप्त, 5 साल के लिए अयोग्‍य घोषित
अनवर कादरी।

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। लव जिहाद के लिए फंडिंग करने के आरोपित नगर निगम इंदौर के वार्ड 58 से पार्षद अनवर कादरी को पार्षद पद से हटा दिया गया है। संभागायुक्त डा. सुदाम खाड़े ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। कादरी को आगामी पांच साल तक किसी भी चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य घोषित किया गया है।

पार्षद कादरी के खिलाफ गंभीर आपराधिक आरोप सामने आने के बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने संभागायुक्त से कादरी को पद से हटाने की अनुशंसा की थी। नगर निगम द्वारा आयोजित विशेष सम्मेलन में कादरी को पद से हटाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था।


संभागायुक्त ने कादरी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया, लेकिन वह पेश नहीं हुआ। उसकी पत्नी द्वारा प्रस्तुत जवाब में कोई ठोस प्रमाण या दस्तावेज नहीं दिया गया, जिससे यह साबित हो सके कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं।

कादरी पर मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 19 (1) (अ) के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। संभागायुक्त डा. सुदाम खाड़े ने अपने आदेश में कहा कि कादरी का पार्षद पद पर बने रहना सार्वजनिक हित और नगर निगम की गरिमा के लिए उचित नहीं है।

उनके आचरण से न केवल नगर निगम की साख पर आंच आई, बल्कि शहर की सद्भावना और सामाजिक सौहार्द भी प्रभावित हुआ। कादरी के खिलाफ विभिन्न थाना क्षेत्रों में 23 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन मामलों में हत्या, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, और मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं।