सड़क हादसे में दूध व्यवसायी की मौत के छह साल बाद कोर्ट का फैसला, परिवार को 36 लाख रुपये क्षतिपूर्ति मिलेगी
इंदौर जिला कोर्ट ने सड़क हादसे में मृत दूध व्यवसायी उमेश जाट के स्वजन को ब्याज सहित करीब 36 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश बीमा कंपनी को दिया।
Publish Date: Mon, 21 Sep 2026 09:53:34 AM (IST)Updated Date: Mon, 21 Sep 2026 09:53:34 AM (IST)
सड़क हादसे में दूध व्यवसायी की मौत के छह साल बाद कोर्ट का फैसला। (फाइल फोटो)HighLights
- हादसा तीन सितंबर 2020 को उमरिया पेट्रोल पंप के पास हुआ।
- दूध व्यवसायी उमेश जाट मानपुर दूध देने जा रहे थे।
- सड़क पर आयशर वाहन बिना संकेत खड़ा था वहां।
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : सड़क हादसे में मृत दूध व्यवसायी के स्वजन को जिला कोर्ट ने क्षतिपूर्ति के रूप में 36 लाख रुपये की राशि देने के आदेश बीमा कंपनी को दिए। राशि 30 दिन के भीतर जमा कराना होगी।
3 सितंबर 2020 को हुआ था हादसा
हादसा 3 सितंबर 2020 को हुआ था। दूध व्यवसायी उमेश जाट रोज की तरह चार पहिया वाहन से दूध देने मानपुर जा रहे थे। उमरिया पेट्रोल पंप के पास एक आयशर वाहन चालक ने वाहन को सड़क के बीचों बीच बगैर इंडिकेटर चालू किए, बगैर कोई चेतावनी या संकेत लगाए खड़ा कर रखा था।
अंधेरे की वजह से आयशर में टकराया वाहन
उमेश जाट का वाहन अंधेरे की वजह से आयशर के पिछले हिस्से में टकरा गया। उमेश जाट की मौके पर ही मौत हो गई। उनके स्वजन ने एडवोकेट राजेश तिवारी और उमेश तिवारी के माध्यम से आयशर वाहन का बीमा करने वाली कंपनी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के लिए दावा प्रस्तुत किया।
ब्याज सहित 36 लाख रुपये होगी राशि
एडवोकेट तिवारी ने बताया कि कोर्ट ने मृतक के स्वजन को 26 लाख 84 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई। ब्याज सहित यह राशि लगभग 36 लाख रुपये होगी।