• Jagran.com
  • Jagran Josh
  • Her Zindagi
  • Onlymyhealth
  • Jagran TV
  • Vishvas News
  • Inextlive
  • मेरी खबरें
मेरी खबरें
  • होम
  • ताजा खबरें
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • धर्म
  • मनोरंजन
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
    • बिज़नेस
    • बड़ी खबरें
    • खेल
    • विदेश
    • करियर
    • टॉपिक्स
    • टेक्नोलॉजी
    • शिक्षा
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • राशिफल
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • फटाफट
  • राशिफल
  • वेब स्टोरीज
नईदुनिया ट्रेंडिंग
  • बढ़ता यूपी
  • AI बूटकैंप
  • समृद्ध उत्तराखंड
  • गणेशोत्‍सव 2026
  • हनुमान अंश
  • Mutual Funds मास्टरी
  • मध्‍य प्रदेश की खबरें
  • राशि परिवर्तन
  • मानसून
  • स्वच्छ जल
  • होम
  • मध्य प्रदेश
  • इंदौर

सड़क हादसे में दूध व्यवसायी की मौत के छह साल बाद कोर्ट का फैसला, परिवार को 36 लाख रुपये क्षतिपूर्ति मिलेगी

इंदौर जिला कोर्ट ने सड़क हादसे में मृत दूध व्यवसायी उमेश जाट के स्वजन को ब्याज सहित करीब 36 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश बीमा कंपनी को दिया।

By Kuldeep BhawsarEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Mon, 21 Sep 2026 09:53:34 AM (IST)Updated Date: Mon, 21 Sep 2026 09:53:34 AM (IST)
सड़क हादसे में दूध व्यवसायी की मौत के छह साल बाद कोर्ट का फैसला, परिवार को 36 लाख रुपये क्षतिपूर्ति मिलेगी
सड़क हादसे में दूध व्यवसायी की मौत के छह साल बाद कोर्ट का फैसला। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. हादसा तीन सितंबर 2020 को उमरिया पेट्रोल पंप के पास हुआ।
  2. दूध व्यवसायी उमेश जाट मानपुर दूध देने जा रहे थे।
  3. सड़क पर आयशर वाहन बिना संकेत खड़ा था वहां।

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : सड़क हादसे में मृत दूध व्यवसायी के स्वजन को जिला कोर्ट ने क्षतिपूर्ति के रूप में 36 लाख रुपये की राशि देने के आदेश बीमा कंपनी को दिए। राशि 30 दिन के भीतर जमा कराना होगी।

3 सितंबर 2020 को हुआ था हादसा

हादसा 3 सितंबर 2020 को हुआ था। दूध व्यवसायी उमेश जाट रोज की तरह चार पहिया वाहन से दूध देने मानपुर जा रहे थे। उमरिया पेट्रोल पंप के पास एक आयशर वाहन चालक ने वाहन को सड़क के बीचों बीच बगैर इंडिकेटर चालू किए, बगैर कोई चेतावनी या संकेत लगाए खड़ा कर रखा था।


अंधेरे की वजह से आयशर में टकराया वाहन

उमेश जाट का वाहन अंधेरे की वजह से आयशर के पिछले हिस्से में टकरा गया। उमेश जाट की मौके पर ही मौत हो गई। उनके स्वजन ने एडवोकेट राजेश तिवारी और उमेश तिवारी के माध्यम से आयशर वाहन का बीमा करने वाली कंपनी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के लिए दावा प्रस्तुत किया।

ब्याज सहित 36 लाख रुपये होगी राशि

एडवोकेट तिवारी ने बताया कि कोर्ट ने मृतक के स्वजन को 26 लाख 84 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई। ब्याज सहित यह राशि लगभग 36 लाख रुपये होगी।