
MP High Court : इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। हाई कोर्ट पहले यह तय करेगी कि मंत्री तुलसी सिलावट के खिलाफ चुनाव याचिका आगे चलेगी या नहीं। इसके बाद ही इस बात पर विचार होगा कि याचिका में संशोधन की अनुमति दी जाए या नहीं। सिलावट के खिलाफ चल रही चुनाव याचिका में प्रस्तुत दो आवेदनों पर बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया। याचिका में अब 20 जून को सुनवाई होगी।
गौरतलब है कि मंत्री सिलावट के खिलाफ चुनाव याचिका में सांवेर विधानसभा का एक मतदाता याचिकाकर्ता है। उनकी तरफ से पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता रविंद्रसिंह छाबड़ा पैरवी कर रहे हैं। जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता विनय सराफ सिलावट का पक्ष रख रहे हैं। याचिका में सिलावट के 2018 के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। पिछले दिनों याचिका की सुनवाई के दौरान सिलावट की तरफ से एक आवेदन प्रस्तुत हुआ था। इसमें कहा था कि याचिका निरस्त की जाना चाहिए क्योंकि 2018 के निर्वाचन को चुनौती दी गई है जबकि सिलावट 2018 में चुने जाने के बाद इस्तीफा दे चुके हैं
दो आवेदनों में से कोर्ट किसे पहले सुनेगी - एक आवेदन याचिकाकर्ता की तरफ से भी प्रस्तुत हुआ था। इसमें याचिका में कुछ संशोधन की अनुमति चाही गई थी। पिछली सुनवाई पर इस बात पर बहस हुई थी कि दोनों आवेदनों में से कोर्ट किसे पहले सुनेगी। बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था, जो अब जारी हुआ है। तय हुआ है कि कोर्ट दोनों आवेदनों पर एक के बाद एक बहस सुनेगी लेकिन पहले यह तय होगा कि याचिका जारी रहेगी या नहीं। अगर कोर्ट याचिका पर आगे सुनवाई जारी रखने का निर्णय लेती है तो ही इस बात पर आदेश होगा कि याचिका में संशोधन की अनुमति दी जाएगी या नहीं।