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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 08, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

National Lok Adalat: इंदौर नगर निगम बकाया संपतिकर और जलकर के अधिभार में देगा शत प्रतिशत तक की छूट

National Lok Adalat: शनिवार को लगने वाली लोक अदालत में नगर निगम ने रखा 50 करोड़ रुपये वसूलने का लक्ष्य।

By Hemraj YadavEdited By: Hemraj Yadav
Publish Date: Fri, 08 Dec 2023 08:01:25 PM (IST)Updated Date: Fri, 08 Dec 2023 08:01:25 PM (IST)
National Lok Adalat: इंदौर नगर निगम बकाया संपतिकर और जलकर के अधिभार में देगा शत प्रतिशत तक की छूट

National Lok Adalat: नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में नगर निगम ने 50 करोड़ रुपये वसूलने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नगर निगम बकायादारों को शत प्रतिशत तक की छूट का लाभ भी दे रहा है।

महापौर पुष्यमित्र भार्गव और निगमायुक्त हर्षिका सिंह ने संपत्तिकर व जलकरदाताओं से अपील की है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर बकाया संपत्तिकर और जलकर जमा कराएं और अधिभार में छूट का लाभ लें। नगर निगम ने सभी जोनल कार्यालय, निगम मुख्यालय पर कर जमा कराने के लिए आने वाले करदाताओ की सुविधा के लिए बैठक व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था भी की है। राष्ट्रीय लोक अदालत में छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किस्तों में जमा करवाई जा सकेगी। इसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करवाना होगी।


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इस तरह दी जा रही है संपत्तिकर अधिभार में छूट

  • संपत्तिकर तथा अधिभार की रकम 50 हजार रुपये तक बकाया होने पर - अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट।
  • संपत्तिकर तथा अधिभार की रकम 50 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक होने पर - अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट।
  • संपत्तिकर तथा अधिभार की रकम एक लाख रुपये से ज्यादा बकाया होने पर - अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट।

इस तरह दी जा रही है जलकर अधिभार में छूट

  • जलकर तथा अधिभार की रकम 10 हजार तक बकाया होने पर - अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट।
  • जलकर तथा अधिभार की रकम 10 हजार से 50 हजार रुपये तक होने पर - अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट।
  • जलकर तथा अधिभार की रकम 50 हजार से ज्यादा बकाया होने पर - अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट।