नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। 75 अभ्यर्थियों के लिए दोबारा नीट यूजी आयोजित नहीं होगी। मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सोमवार को इस संबंध में फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट की युगलपीठ ने एकलपीठ के फैसले को निरस्त कर दिया है। इस फैसले में एकलपीठ ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) से कहा था कि जिन अभ्यर्थियों ने तीन जून से पहले याचिका दायर की है उनके लिए दोबारा नीट यूजी आयोजित की जाए। इस फैसले को चुनौती देते हुए एनटीए ने अपील दायर की थी। 10 जुलाई को सभी पक्षकारों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था जो सोमवार शाम जारी हुआ।
कोर्ट ने अभ्यर्थियों को राहत देने से इंकार करते हुए एनटीए से कहा है कि भविष्य में दोबारा ऐसी परिस्थितियां न बनें इसके लिए भविष्य में पावर बैकअप सहित अन्य व्यवस्था रखी जाएं। कोर्ट के इस फैसले के बाद एनटीए याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए स्वतंत्र हो गया है। काउंसलिंग शुरू करने का रास्ता भी साफ हो गया है। इधर, अभ्यर्थियों का कहना है कि वे युगलपीठ के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। एनटीए ने चार मई को पूरे देश में नीट-यूजी आयोजित की थी। इंदौर में इसके लिए 49 सेंटर बनाए गए थे। परीक्षा के दिन इंदौर में जोरदार वर्षा हुई और तेज आंधी चली। इसके चलते पूरे शहर की बिजली गुल हो गई थी।
बिजली गुल होने पर परीक्षा केंद्रों पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी। कई परीक्षा केंद्रों में अंधेरा छा गया और परीक्षार्थियों को मोमबत्ती की रोशनी में परीक्षा देनी पड़ी। परीक्षा के दौरान हुई इस अव्यवस्था को लेकर 75 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। 30 जून 2025 को हाई कोर्ट की एकलपीठ ने इन याचिकाओं में फैसला सुनाते हुए एनटीए से कहा था कि वह ऐसे सभी अभ्यर्थियों के लिए दोबारा नीट यूजी आयोजित करे जिन्होंने तीन जून से पहले याचिका दायर की थी। एनटीए ने इस फैसले को चुनौती देते हुए युगलपीठ के समक्ष अपील दायर की थी। सोमवार को कोर्ट ने इन सभी अपीलों को स्वीकार कर लिया।
अभ्यर्थियों की ओर से पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य संघी, विवेक शरण, नितिनसिंह भाटी, मृदुल भटनागर, चिन्मय मेहता ने बताया कि 36 पेज के फैसले में कोर्ट ने अभ्यर्थियों को कोई राहत नहीं दी है। हमने दोबारा परीक्षा आयोजित करने या इन अभ्यर्थियों को बोनस अंक दिए की मांग की थी, लेकिन दोनों ही बातों से कोर्ट ने इंकार कर दिया। अब अभ्यर्थी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। हमने इसकी तैयारी शुरू कर दी है।
- एनटीए ने याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों को छोड़कर शेष सभी का नीट यूजी का परिणाम 14 जून को जारी कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद अब एनटीए शेष अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित कर सकेगा।
- नीट यूजी के अंकों के आधार पर एमबीबीएस सहित अन्य मेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुरू की जा सकेगी।
- मेडिकल कालेजों में प्रवेश की प्रक्रिया निर्धारित समय के हिसाब से पूरी की जा सकेगी।
कोर्ट ने फैसले में कहा है कि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए, एनटीए के साथ-साथ प्रत्येक जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि परीक्षा केंद्रों पर सभी उपाय विशेष रूप से नियमित बिजली आपूर्ति, वैकल्पिक आपूर्ति के उपाय, बैठने की उचित व्यवस्था, हवा और शीतलन की उपलब्धता रहे। कोर्ट ने स्थानीय प्रशासन को यह ज़िम्मेदारी दी है कि वह उन केंद्रों की सूची तैयार करे जिनका उपयोग किसी भी एजेंसी द्वारा इस प्रकार की महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए किया जा सके।