Indore News: न सूचना-प्रसारण मंत्रालय का जवाब आया न चैनल का, कोर्ट ने कहा दोबारा दस्तावेज दे दें
Indore News: न्यूज चैनल इस्तेमाल किए जा रहे वाक्य पूछता है भारत पर रोक के मामले में कोर्ट ने कहा दस्तावेजों की कापी उपलब्ध करवाएं।
By Sameer Deshpande
Edited By: Sameer Deshpande
Publish Date: Fri, 19 Feb 2021 04:05:30 PM (IST)
Updated Date: Fri, 19 Feb 2021 04:05:30 PM (IST)

इंदौर, नईदुनिया प्रतिनिधि Indore News। रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल द्वारा बार-बार इस्तेमाल किए जाने वाले वाक्य पूछता है भारत पर रोक लगाने की मांग करते हुए मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में दायर जनहित याचिका में शुक्रवार को न सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का जवाब आया न चैनल की तरफ से। कोर्ट ने इस पर याचिकाकर्ता से कहा कि आप याचिका से जुड़े दस्तावेजों की प्रति दोबारा प्रस्तुत कर दें। कोर्ट अब मामले में चार सप्ताह बाद सुनवाई करेगी।
हाई कोर्ट में यह जनहित याचिका न्यायी एडिटोरियल की तरफ से एडवोकेट रोहन व्यास ने दायर की है। याचिका में कहा है कि रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल द्वारा टीआरपी हासिल करने के लिए खबरों को मसालेदार बनाया जा रहा है। मशहूर हस्तियों पर आरोप लगातार वाद-विवाद किया जाता है। चैनल के एंकर बार-बार पूछता है भारत, पूछता है भारत वाक्य इस्तेमाल करते हैं। इससे ऐसा आभास होता है मानो भारत की 135 करोड़ जनता ने अपनी तरफ से सवाल पूछने के लिए उक्त न्यूज चैनल को अधिकार दे रखा है, जबकि ऐसा है नहीं।
याचिका में मांग की गई है कि रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल को आदेश दिया जाए कि वह पूछता है भारत वाक्य का इस्तेमाल न करे। याचिका में यह भी कहा है कि चैनल द्वारा आयोजित की जाने वाली वाद-विवाद और बहस में समाचार जैसा कुछ नहीं होता है, इसलिए इस बहस और वाद-विवाद को समाचार की श्रेणी से हटाकर मनोरंजन श्रेणी में रखा जाए। याचिका में रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल के साथ-साथ उसके मैनेजिंग डायरेक्टर अर्नब गोस्वामी, प्रेस कौंसिल ऑफ इंडिया, टेलिकॉम रेग्यूरेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय पक्षकार हैं। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शुक्रवार को किसी का जवाब नहीं आया।