नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर (Indore News)। पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसी) अनिवार्य किए गए हैं। यह प्रमाण पत्र केवल आनलाइन पोर्टल के माध्यम से जारी किए गए मान्य होंगे। ऑफलाइन जारी होने वाले पीयूसी प्रमाण पत्र को मान्य नहीं किया जाएगा।
पीयूसी केंद्रों पर वाहनों की जांच कर, फोटो और वीडियो को पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके बाद ही ऑनलाइन पीयूसी जारी किया जा सकेगा। यह पीयूसी पोर्टल पर भी अपलोड रहेगा।
परिवहन विभाग ने प्रदेश में वाहनों के पीयूसी प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को गत दिनों ऑनलाइन कर दिया था। साथ ही सभी मशीनों की जांच कर वाहन पोर्टल पर पंजीकरण कराने के निर्देश पीयूसी केंद्र संचालकों को दिए गए थे।
गत दिनों कलेक्ट्रेट में हुई जिला स्तरीय निगरानी एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने परिवहन विभाग को वाहनों की जांच के निर्देश दिए हैं। व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र की जांच कर अनफिट पाए जाने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी।
आरटीओ प्रदीप शर्मा का कहना है कि शहर में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। कमर्शियल वाहनों की चेकिंग के दौरान पीयूसी प्रमाण पत्र को प्रमुखता से जांचा जा रहा है। वहीं ऑनलाइन पीयूसी नहीं होने पर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। ऑफलाइन पीयूसी बनाने वाले केंद्रों पर भी सख्ती बरती जाएगी।
परिवहन विभाग के रिकार्ड के अनुसार जिले में 32 लाख से अधिक वाहन पंजीकृत हैं। इन वाहनों की जांच के लिए जिले में सवा सौ से अधिक पीयूसी केंद्र संचालित हो रहे हैं। इन केंद्रों ने वाहन पोर्टल पर पंजीकरण करवा लिया है। जिले में संचालित होने वाले सभी पेट्रोल पंपों पर भी पीयूसी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अधिकांश पेट्रोल पंपों पर केंद्र स्थापित हो चुके हैं।