नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। टिफिन में खाना कम देने की बात को लेकर गोली मारकर हत्या का प्रयास करने वाले पुलिस आरक्षक को सेशन कोर्ट ने सात साल कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी पर छह हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। प्रभारी उपनिदेशक अभियोजन राजेंद्रसिंह भदौरिया ने बताया कि आरोपित आरक्षक का नाम राहुल कुमार यदुवंशी निवासी जिला नर्मदापुर है। फरियादी आरक्षक राजकुमार यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
उसने बताया था कि वह मेस कमांडर प्रधान आरक्षक जगन्नाथ और एक अन्य आरक्षक विभिन्न पोस्टों पर खाना बांटने के तहत जिला गार्ड (जिला जेल) गए थे। वहां पदस्थ आरक्षक राहुल यदुवंशी खाना कम देने की बात को लेकर मेस कमांडर जगन्नाथ से विवाद करते हुए उनसे झूमाझटकी करने लगा। वे उसे समझाइश देकर वहां से निकल गए। जब वे लोग रेसीडेंसी एरिया में तैनात आरक्षकों को खाना देने पहुंचे तो आरक्षक राहुल भी अपनी मोटर साइकिल से वहां पहुंच गया और दोबारा विवाद करने लगा।
विवाद के दौरान राहुल ने सरकारी पिस्टल निकाली और जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पहली गोली हवाई फायर हो गई जबकि दूसरी गोली फरियादी की दाहिने कांख के नीचे लगी। आसपास के लोगों ने फरियादी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। संयोगितागंज पुलिस ने गोली चलाने वाले आरक्षक राहुल कुमार यदुवंशी के खिलाफ धारा 307, 294 भादसं के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान प्रस्तुत किया था।