Train From Indore: रेलवे फिर शुरू करेगा गांधीधाम-इंदौर एक्सप्रेस
Train From Indore: कोरोना संक्रमण की पहली लहर में जब ट्रेनों का संचालन बंद हुआ था, तबसे यह एक्सप्रेस बंद थी।
By Sameer Deshpande
Edited By: Sameer Deshpande
Publish Date: Sat, 30 Jul 2022 12:59:48 PM (IST)
Updated Date: Sat, 30 Jul 2022 12:59:48 PM (IST)

Train From Indore: इंदौर, नईदुनिया प्रतिनिधि। रेलवे ने आखिरकार इंदौर गांधीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। कोरोना संक्रमण की पहली लहर में जब ट्रेनों का संचालन बंद हुआ था, तबसे यह एक्सप्रेस बंद थी। अब सात अगस्त से यह ट्रेन फिर शुरू होगी।
रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीना के मुताबिक गाड़ी संख्या 20936 इंदौर गांधीधाम सुपरफास्ट साप्ताहिक एक्सप्रेस सात अगस्त से अगली सूचना तक प्रति रविवार को इंदौर से रात 11.30 बजे चलकर रतलाम मंडल के देवास, उज्जैन, रतलाम, दाहोद होते हुए प्रति सोमवार को दोपहर 1.55 बजे गांधीधाम पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 20935 गांधीधाम इंदौर सुपरफास्ट साप्ताहिक एक्सप्रेस, आठ अगस्त से अगली सूचना तक गांधीधाम से प्रति सोमवार को शाम 6.15 बजे चलकर रतलाम मंडल के दाहोद, रतलाम, उज्जैन एवं देवास होते हुए प्रति मंगलवार को सुबह 8.55 बजे इंदौर पहुंचेगी।
इस ट्रेन का दोनों दिशाओं में देवास, उज्जैन, रतलाम, दाहोद गोधरा, नाडियाद, अहमदाबाद एवं विरमगाम स्टेशन पर ठहराव दिया गया है। इस ट्रेन में दो सेकंड एसी, छह थर्ड एसी, आठ स्लीपर एवं चार सामान्य श्रेणी के कोच रहेंगे।
गोवा में बिना हेलमेट वाहन चलाए, इंदौर में निलंबित होंगे लाइसेंस
गोवा में बिना हेलमेट लगाए वाहन चलाते पकड़ाए जाने वाले आठ लोगों के लाइसेंस अब इंदौर आरटीओ द्वारा निलंबित किए जाएंगे। दरअसल, इन वाहन चालकों की जानकारी वहां की पुलिस ने इंदौर आरटीओ को भेजी है। इसके अलावा चंडीगढ़ और राजस्थान पुलिस ने भी एक-एक नाम भेजे हैं।
इंदौर से हर साल बड़ी संख्या में पयर्टक गोवा जाते हैं। वहां दो पहिया वाहन चलाने के साथ पीछे बैठने वाले यात्री के लिए भी हेलमेट अनिवार्य है, जिसको लेकर सख्ती की जाती है। बीते कुछ माह में इंदौर के आठ वाहन चालक बगैर हेलमेट के पकड़ाए हैं। वहां की पुलिस ने उन पर चालानी कार्रवाई करते हुए इंदौर आरटीओ को पत्र लिखा है। एआरटीओ अर्चना मिश्रा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि गोवा पुलिस के साथ चंडीगढ़ और राजस्थान पुलिस का पत्र मिला है। वाहन चालकों को अपना पक्ष रखने के लिए आरटीओ बुलाया जाएगा।
इसके बाद उनके लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित कर दिए जाएंगे। समय-समय पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा इस तरह के पत्र लिखे जाते हैं, जिनके आधार पर लाइसेंस निलंबित किए जाते हैं। किसी वाहन चालक का तीन बार लाइसेंस निलंबित हो जाने पर उसका लाइसेंस एक साल के लिए निरस्त कर दिया जाता है।