• Jagran.com
  • Jagran Josh
  • Her Zindagi
  • Onlymyhealth
  • Jagran TV
  • Vishvas News
  • Inextlive
मेरी खबरें
  • होम
  • ताजा खबरें
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • धर्म
  • मनोरंजन
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
    • बिज़नेस
    • बड़ी खबरें
    • खेल
    • विदेश
    • करियर
    • टॉपिक्स
    • टेक्नोलॉजी
    • शिक्षा
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • राशिफल
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • फटाफट
  • राशिफल
  • वेब स्टोरीज
नईदुनिया ट्रेंडिंग
  • बढ़ता यूपी
  • समृद्ध उत्तराखंड
  • Mutual Funds मास्टरी
  • होम
  • मध्य प्रदेश
  • इंदौर

इंदौर में सड़क चौड़ीकरण : छावनी में फिर चला बुलडोजर, मथुरावाला बिल्डिंग सहित दो मकानों के हिस्से हटाए

मास्टर प्लान के तहत मधुमिलन चौराहा से छावनी पुल तक किए जा रहे सड़क चौड़ीकरण में बाधक मथुरावाला बिल्डिंग सहित दो भवनों पर शुक्रवार को नगर निगम की रिमूव...और पढ़ें

By Kuldeep BhawsarEdited By: Ramnath Mutkule
Publish Date: Fri, 02 Oct 2026 04:05:05 PM (IST)Updated Date: Fri, 02 Oct 2026 04:05:05 PM (IST)
इंदौर में सड़क चौड़ीकरण : छावनी में फिर चला बुलडोजर, मथुरावाला बिल्डिंग सहित दो मकानों के हिस्से हटाए
छावनी में पहले भी टूट चुके हैं बाधक मकान। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. एक दिन पहले ही कोर्ट से खारिज हुआ था स्टे
  2. पांच घंटे से ज्यादा चली बाधक हिस्सों को हटाने की कार्रवाई
  3. मथुरावाला बिल्डिंग को दो तरफ से तोड़ा गया

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : मास्टर प्लान के तहत मधुमिलन चौराहा से छावनी पुल तक किए जा रहे सड़क चौड़ीकरण में बाधक मथुरावाला बिल्डिंग सहित दो भवनों पर शुक्रवार को नगर निगम की रिमूवल टीम ने कार्रवाई की। मथुरावाला बिल्डिंग को दो तरफ से तोड़ा गया।

एक तरफ चार फीट तो दूसरी तरफ दो फीट निर्माण सड़क चौड़ीकरण में बाधक था। इसी बिल्डिंग के सामने स्थित एक अन्य भवन का बाधक हिस्सा भी हटाया गया। कार्रवाई करीब पांच घंटे चली। विवाद की आशंका के चलते भारी पुलिस बल पहले ही तैनात कर दिया गया था। हालांकि कोई विवाद नहीं हुआ।


भवन स्वामी ने चौड़ीकरण का विरोध करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की हुई थीं। गुरुवार को कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया, जिसके बाद शुक्रवार सुबह निगम का अमला कार्रवाई करने पहुंच गया। मास्टर प्लान की इस सड़क के चौड़ीकरण में बाधक ज्यादातर निर्माण चार माह पहले ही हटाए जा चुके हैं।

सुबह ही शुरू हो गई कार्रवाई

गुरुवार देर शाम कोर्ट से हरी झंडी मिलते ही निगम ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी थी। देर शाम रिमूवल टीम के अधिकारी, कर्मचारियों को सूचना दी गई थी कि उन्हें शुक्रवार सुबह सीधे छावनी चौराहा पहुंचना है। सुबह करीब सात बजे तक रिमूवल टीम के सदस्य मौके पर पहुंच चुके थे।

टीम ने मथुरावाला बिल्डिंग और सामने स्थित भवन के रोड चौड़ीकरण में बाधक हिस्से को हटाना शुरू किया। ऊंचाई अधिक होने की वजह से निगमकर्मियों ने पहले बगैर मशीन के हाथ से बाधक निर्माण हटाना शुरू किया इसके बाद मशीनों की मदद से बाधक हिस्से तोड़े गए।

सामने वाले मकान का छज्जा भी हटाया

मथुरावाला बिल्डिंग का छावनी मुख्यमार्ग पर करीब चार फीट बाधक हिस्सा हटाया गया, जबकि इसी बिल्डिंग का मंडी तरफ का करीब दो फीट हिस्सा हटाया गया है। यह बिल्डिंग पांच मंजिला है। इसके अलावा सामने स्थित एक मकान का छज्जा चौड़ीकरण में बाधक था, उसे भी हटाया गया। इसके अलावा कुछ और बाधक निर्माण के कुछ हिस्से भी हटाए गए।

मई में हो चुकी है कार्रवाई

इससे पहले नगर निगम ने चार माह पहले मई में छावनी क्षेत्र में रोड चौड़ीकरण के लिए रिमूवल कार्रवाई की थी। इसके बाद सड़क का काम शुरू हुआ था। उस वक्त कार्रवाई का जबरदस्त विरोध भी हुआ था। कांग्रेस निगम की कार्रवाई के विरोध में जन अधिकार यात्रा भी निकाल चुकी है।

सौ साल से ज्यादा पुराने हैं कई मकान

छावनी क्षेत्र में कई मकान और प्रतिष्ठान सौ साल से भी ज्यादा पुराने हैं। मई में की गई कार्रवाई के दौरान इनमें से कई मकानों के बड़े हिस्से हटाए जा चुके हैं।

60 फीट चौड़ाई को लेकर बनी है सहमति

मास्टर प्लान में छावनी सड़क की चौड़ाई 24 मीटर यानी 80 फीट प्रस्तावित है। नगर निगम ने इसी हिसाब से बाधक निर्माण पर निशान भी लगाए थे, लेकिन जनप्रतिनिधि ही इसके विरोध में उतर आए। बाद में सड़क की चौड़ाई 60 फीट रखने पर रहवासियों और निगम के बीच सहमति बनी। फिलहाल 60 फीट चौड़ाई के हिसाब से ही सड़क बनाई जा रही है।

छावनी सड़क एक नजर में

  • कहां से कहां तक - मधुमिलन चौराहा से छावनी पुल तक
  • लंबाई - 870 मीटर
  • चौड़ाई - 80 फीट (मास्टर प्लान में) सहमति बनी 60 फीट पर
  • लागत - लगभग दस करोड़ रुपये

काम में तेजी आएगी

छावनी सड़क चौड़ीकरण में बाधक ज्यादातर निर्माण हटाए जा चुके हैं। शुक्रवार की कार्रवाई के बाद सड़क निर्माण में और तेजी आएगी। कोर्ट द्वारा भवन स्वामी की याचिका निरस्त करने के बाद निगम ने कार्रवाई की जो बगैर विवाद संपन्न हो गई। -प्रखर सिंह, अपर आयुक्त नगर निगम इंदौर

यह भी पढ़ें- 'उज्जैन में दोगुना मुआवजा तो इंदौर को क्यों नहीं', छावनी से मुआवजे की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन