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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 11, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Traffic Challan in Indore: जल्द बदलने वाले हैं नियम, ध्वनि-वायु प्रदूषण पर देना होगा 10 हजार का जुर्माना

Traffic Challan in Indore: सख्ती: रंगपंचमी के बाद कार्रवाई करने मैदान में उतरेंगे डेढ़ सौ सूबेदार-एसआइ।

By Sameer DeshpandeEdited By: Sameer Deshpande
Publish Date: Sat, 11 Mar 2023 01:43:42 PM (IST)Updated Date: Sat, 11 Mar 2023 01:43:42 PM (IST)
Traffic Challan in Indore: जल्द बदलने वाले हैं नियम, ध्वनि-वायु प्रदूषण पर देना होगा 10 हजार का जुर्माना

Traffic Challan in Indore: इंदौर, नईदुनिया प्रतिनिधि। यातायात नियमों की अनदेखी भारी पड़ने वाली है। सबसे ज्यादा दिक्कत ध्वनि और वायु प्रदूषण करने वालों को है। सरकार ने इनसे 10 हजार रुपये तक दंड वसूलने की छूट दे दी है। रंगपंचमी के बाद डेढ़ सौ ट्रैफिक अधिकारी कार्रवाई करने मैदान में उतर जाएंगे।

ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की नईं दरें भी लागू कर दी गईं। शुक्रवार को ट्रैफिक प्रबंधन के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त महेशचंद जैन ने सभी अफसरों की बैठक बुलाई। एसआइ-सूबेदारों की डेढ़ सौ टीमें बनाई और रंगपंचमी बाद सख्ती के निर्देश दिए। नए प्रविधानों में वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण को भी गंभीरता से लिया गया है। गैर परिवहन और परिवहन को अलग-अलग दायरे में रखा है।


गैर परिवहन यान पर पहली बार में एक हजार और परिवहन यान पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार पुन: पकड़े गए तो दोनों यान पर 10 हजार रुपये का दंड लगना तय है। वाहन चलाते वक्त हस्तचलित संचार उपकरण चलाते पकड़े गए तो पुलिस गैर परिवहन चालक से एक हजार और परिवहन यान के चालक से तीन हजार रुपये वसूलेगी। दूसरी बार में दंड राशि दो और दस हजार रुपये हो जाएगी।

वाहन चालकों को बांटे हेलमेट

शुक्रवार को ट्रैफिक पुलिस ने मोबाइल कंपनी के सहयोग से दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट बांटे। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त महेशचंद जैन के मुताबिक कंपनी के अधिकारियों ने जरूरतमंदों को हेलमेट देने का प्रस्ताव रखा था।