
नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। काले हिरण के शिकार के मामले में गिरफ्तार आरोपित सलमान की जमानत अर्जी हाई कोर्ट ने खारिज कर दी।आरोपित की जमानत पर विश्नोई समाज ने आपत्ति ली थी। बीते वर्ष वन विभाग ने महू में एक संदिग्ध इनोवा कार से चार आरोपियों को गिरफ्तार कर कार से 65 किलो काले हिरण का मांस जब्त किया था।
उन्हीं में से एक आरोपी सलमान की और से जमानत याचिका दायर की थी। जमानत के लिए न्यायालय में तर्क रखा था कि आरोपित एक साल से जेल में है। जब्त मांस से उसका कोई लेना देना नहीं है।
जमानत अर्जी पर आपत्ति लेते हुए विश्नोई समाज जोधपुर की ओर से अधिवक्ता मनीष यादव और अधिवक्ता पंडित करण बैरागी ने न्यायालय में तर्क रखे। उन्होंने न्यायालय में शिकार के वीडियो और तस्वीरें दिखाते हुए कहा कि आरोपितों का एक संगठित गिरोह है। यह देश के विभिन्न जंगलों में शिकार करते हैं।
विश्नोई समाज के पूजनीय काले हिरण का शिकार करते हैं। इससे समाज की आस्था जुड़ी हुई है। इनके द्वारा लंबे समय से इस तरह का अपराध किया जा रहा है। शिकार करने को लेकर पुख्ता सबूत मिले हैं।
प्रयुक्त अवैध हथियार भी जब्त हुए हैं। एक साल के न्यायिक निरोध के आधार पर इन्हें समाज में खुला नहीं छोड़ा जा सकता। कोर्ट ने मंगलवार को बहस सुन कर फैसला सुरक्षित रखा था। शनिवार को आपत्ति कर्ता पक्ष के तर्कों से सहमत होकर आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी।