Indore News: कोर्ट में प्रस्तुत प्रमाण पत्र स्पष्ट नहीं है, दोबारा प्रस्तुत करें
Indore News: निजी मेडिकल कालेज मामले में हाई कोर्ट का आदेश। कालेज के कथित अस्पताल में फिलहाल एक भी मरीज भर्ती नहीं है।
By Sameer Deshpande
Edited By: Sameer Deshpande
Publish Date: Tue, 15 Jun 2021 03:28:16 PM (IST)
Updated Date: Tue, 15 Jun 2021 03:28:16 PM (IST)

इंदौर, नईदुनिया प्रतिनिधि Indore News। कनाडिया क्षेत्र स्थित बंद पड़े एक निजी मेडिकल के संबंध में शासन द्वारा जारी आवश्यकता प्रमाण पत्र को चुनौती देते हुए प्रस्तुत जनहित याचिका में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया वह स्पष्ट नहीं है। याचिकाकर्ता एक सप्ताह के भीतर स्पष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। मामले में अगली सुनवाई 23 जून को होगी।
हाई कोर्ट में यह जनहित याचिका डॉ. आनंद राय ने प्रस्तुत की है। कहा है कि कनाडिया स्थित एक निजी मेडिकल कालेज के संबंध में हाल ही में शासन ने एक प्रमाण पत्र जारी किया है। इसमें इंदौर में मेडिकल कालेज की आवश्यकता बताई गई है, जबकि इंदौर और आस-पास के 50 किमी के दायरे में पांच मेडिकल कालेज पहले ही से चल रहे हैं। जिस कालेज के संबंध में यह प्रमाण पत्र जारी हुआ है उसे कुछ साल पहले भी ऐसा ही सर्टिफिकेट जारी हुआ था जिसके बाद कालेज शुरू भी हुआ लेकिन अव्यवस्थाओं के चलते उसे बंद करना पड़ा। कालेज में एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश लेने वाले लगभग डेढ सौ विद्यार्थियों को हाई कोर्ट के दखल के बाद शासकीय मेडिकल कालेज में एडमिशन देना पड़ा था।
फिलहाल लंबे समय से यह कालेज बंद है। कालेज के कथित अस्पताल में फिलहाल एक भी मरीज भर्ती नहीं है। हाल ही में जिला प्रशासन ने कोविड सेंटर बनाने के लिए खुद इस अस्पताल का ताला खुलवाया था। याचिका में आरोप है कि ऐसी स्थिति के बावजूद इस बात का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया कि इस क्षेत्र में मेडिकल कालेज की आवश्यकता है। याचिका में यह भी कहा है कि सरकार कालेज ही खोलना चाहती है तो झाबुआ, आलीराजपुर जैसे इलाकों में खोले जहां चिकित्सकीय सुविधाओं का अभाव है।