
Night Market Indore: इंदौर, नईदुनिया प्रतिनिधि। इंदौर अब 24 घंटे खुला रहने वाला प्रदेश का पहला शहर बन गया है। बुधवार को जिला प्रशासन ने बीआरटीएस कारिडोर के 100 मीटर दायरे में आने वाले होटल और औद्योगिक संस्थानों को 24 घंटे खुला रखने की सशर्त अनुमति जारी कर दी है। बार, पब और स्ट्रीट वेंडरों को इसकी अनुमति नहीं होगी। यात्रियों की सुविधा के लिए हर 30 मिनट में आइ-बस उपलब्ध रहेगी। इस दौरान पुलिस भी सतर्क रहेगी।
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कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार निरंजनपुर चौराहे से राजीव गांधी चौराहे तक 11.45 किलोमीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े बीआरटीएस कारिडोर के दोनों ओर सभी औद्योगिक, व्यावसायिक कार्यालय, विभिन्ना प्रकार की सेवाएं, लाजिस्टिक्स, रेस्तरां, होटल आदि को पूरी रात खोलने की सशर्त अनुमति दी गई है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था सुधरेगी। हालांकि इस क्षेत्र में कोचिंग क्लास या शैक्षणिक संस्थान रात 11 बजे बाद नहीं खोले जा सकेंगे।
शराब परोसने वाले होटल-रेस्तरां शामिल नहीं
निर्धारित क्षेत्र की शराब दुकानें, अहाते, भांग दुकानें, बार, पब, डिस्को क्लब और शराब परोसने वाली होटलें और रेस्तरां को रातभर खुला रखने की अनुमति नहीं दी गई है। केवल ऐसे रेस्तरां जिनमें बार नहीं है, वे ही पूरी रात खुले रह सकेंगे। स्ट्रीट वेंडरों पर भी प्रतिबंध रहेगा।
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सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य, 30 दिन का रखना होगा बैकअप
प्रशासन ने बीआरटीएस के 100 मीटर के दायरे में 24 घंटे बाजार खुले रखने का आदेश तो जारी कर दिया लेकिन संस्थानों को कड़ी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। रातभर खुले रहने वाले सभी संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों को सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य रहेगा। इनका 30 दिन का बैकअप रखना होगा, जिसे पुलिस के मांगने पर उपलब्ध करवाना होगा। पूरे संस्थान में यह नोटिस लगाना होगा कि आप कैमरे की निगरानी में हैं। उक्त सर्विलांस सिस्टम शुरू किए बिना संस्थान 24 घंटे खुले नहीं रह सकेंगे।
कई नियम-शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा
महिला सुरक्षा : प्रत्येक प्रतिष्ठान/व्यवसायी द्वारा रात्रिकालीन अवधि में महिलाकर्मियों की सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। उन्हें कार्य स्थल से लाने-ले जाने के लिए सुरक्षित परिवहन, टेलीफोन-मोबाइल, चिकित्सा, यौन उत्पीड़न रोकने के लिए समुचित व्यवस्था करनी होगी। सभी कर्मचारियों की ब्योरा रिपोर्ट शासकीय श्रम पदाधिकारी-सहायक श्रमायुक्त को निर्धारित अवधि में भेजनी होगी।
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लोगो और 311 एप पर पंजीयन : रात्रि में प्रतिष्ठान खुला रखने के लिए नगर निगम के एप/पोर्टल 311 पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। दुकान पर एक लोगो लगाना होगा कि उसकी दुकान 24 घंटे खुली रहती है। व्यवसायियों के सहयोग व सुविधा के लिए हेल्प डेस्क बनेगी।
इन्हें अनुमति नहीं
कोचिंग क्लास, शैक्षणिक संस्थान रात 11 बजे बाद नहीं खोले जा सकेंगे, बार, पब और स्ट्रीट वेंडरों को इसकी अनुमति नहीं होगी
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यह रहेगी सुरक्षा व्यवस्था
- निर्धारित क्षेत्र में आटो नंबर प्लेट रीडर, अत्याधुनिक कैमरों के साथ पैन टिल्ट जूम कैमरा व सामान्य सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएंगे।
- बसों में चालक/परिचालक एवं यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए पूरे निर्धारित क्षेत्र में पुलिस बल उपलब्ध रहेगा। कानून व्यवस्था की दृष्टि से रात्रिकालीन पुलिस व्यवस्था रहेगी। प्रत्येक चौराहे पर यातायात पुलिस भी रहेगी।
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रात 12 बजे बाद नो हार्न जोन
अनुमति प्राप्त खुले क्षेत्र में रात 12 बजे बाद नो हार्न जोन प्रभावशील रहेगा। हर प्रतिष्ठान के बाहर डिस्प्ले बोर्ड पर नो हार्न जोन अंकित करवाना होगा। निगम की टीम भी सफाई करती रहेगी।
पांच दिन में तय होंगे आटो रिक्शा स्टैंड
शहर के अन्य भागों में जहां सिटी बस चलेंगी, उन चुनिंदा स्थानों पर आटो रिक्शा स्टैंड चिन्हित कर पांच दिन के अंदर नोटिफाई करेंगे। इससे रात्रिकालीन सिटी बस सेवा का उपयोग करने वालों को आटो रिक्शा की सुविधा मिल सकेगी।