इंदौर, नईदुनिया प्रतिनिधि Crime News Indore। कनाड़िया थाना पुलिस ने गायत्री पैराडाइज जमीन घोटाले में कालोनाइजर शैलेंद्र अग्रवाल के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। फरियादी पंकज देव का आरोप है कि अग्रवाल से रेशो डील हुई थी। अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन कर उसने करोड़ों के प्लॉट खुर्द बुर्द कर दिए।
कनाड़िया थाना पुलिस के मुताबिक ओल्ड पलासिया निवासी कारोबारी पंकज देव द्वारा अग्रवाल के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई थी कि कनाड़िया रोड़ स्थित देव परिसर की करीब 20 एकड़ जमीन पर गायत्री पैरेडाइज के नाम से कालोनी का विस्तार किया था। कालोनी में 225 प्लाट काटे जाने थे, जिसमें से 101 प्लाट आरोपित शैलेंद्र अग्रवाल को मिलना थे। लेकिन उसमें शर्त थी कि वह ड्रेनेज लाइन, वाटर टैंक, अंडर ग्राउंड इलेक्ट्रिक, बाउंड्रीवाल और दरवाजे जैसा कालोनी का विकास कार्य पूर्ण करेगा।
कालोनी का टाइटल राइट उसके पास नहीं होंगे और रजिस्ट्री का अधिकार भी जमीन मालिक के पास होगा। देव का आरोप है कि शैलेंद्र ने सात साल बाद भी विकास कार्य पूर्ण नहीं किया बल्कि आरोपित ने पंजीयक कार्यालय से सांठगांठ कर तीन करोड़ से ज्यादा के प्लाट लोगों को बेच दिए। पिछले दिनों भूमाफियाओं के विरुद्ध छेड़े अभियान में पंकज पुत्र मनोहर देव ने कलेक्टर मनीषसिंह को शिकायत कर घोटाले के बारे में बताया। मामले में पुलिस पंकज,मनोहर और अन्य के बयान लिए और सोमवार को शैलेंद्र के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया। शैलेंद्र चर्चित गोल्डन फॉरेस्ट जमीन घोटाले में भी आरोपित रहा है और उसके खिलाफ एसटीएफ में केस दर्ज है।