नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। आमतौर पर वाहन खरीदारों के ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होता है, जिससे वाहन स्वामियों को परिवहन से जुड़ी सुविधाओं का लाभ लेने में कठिनाई होती है। इस समस्या के समाधान के लिए परिवहन विभाग ने रजिस्ट्रेशन में सही मोबाइल नंबर अपडेट करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सारथी पोर्टल पर एक लिंक उपलब्ध कराई गई है, जिससे वाहन स्वामी आधार आधारित अपडेशन कर सकेंगे। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने पर वाहन चालकों को रिन्युअल, चालान के कोर्ट समन आदि की समय पर जानकारी प्राप्त होगी।
मध्य प्रदेश के साथ-साथ इंदौर में भी वाहन के पंजीयन और ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करते समय आवेदक को अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य है। बावजूद कई बार डीलर वाहन स्वामी की जगह अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर देते हैं। इसके अलावा, आवेदक द्वारा मोबाइल नंबर बदलने पर भी सही नंबर अपडेट नहीं रहता। इस समस्या के समाधान के लिए परिवहन विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
वाहन स्वामी या डीलर नेशनल इंफोर्मेशन सेंटर (एनआईसी) के वाहन सारथी पोर्टल पर जाकर आसानी से मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। वर्तमान में वाहन रजिस्ट्रेशन एवं ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी सभी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। डेटाबेस में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर आवेदक को अपना सत्यापन कराना होता है। यदि मोबाइल नंबर डेटाबेस पर उपलब्ध नहीं है, तो आवेदक इन सेवाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं।
इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वाहन सारथी पोर्टल पर आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से मोबाइल नंबर अपडेट करने की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। यदि आधार में दर्ज आवेदक का नाम वाहन पंजीयन और ड्राइविंग लाइसेंस के डेटाबेस में दर्ज नाम से मेल खाता है, तो मोबाइल नंबर तुरंत अपडेट हो जाता है।
यदि नाम में भिन्नता पाई जाती है, तो आवेदक को पोर्टल पर अपना कोई अन्य पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट अपलोड करना पड़ता है, जिसे परिवहन विभाग सत्यापित कर मोबाइल नंबर अपडेट कर देता है।