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पत्‍नी का अफेयर चल रहा था, प्रेमी के साथ मिलकर पति को मरवाया और थाने पर खुद गुमशुदगी लिखवाई, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

पूछताछ के दौरान घर वालों ने जावेद की पत्नी रूखसाना के सद्दाम के साथ अफेयर होने की बात पुलिस को बताई। उन्होंने सद्दाम द्वारा जावेद के साथ मिलकर वारदात ...और पढ़ें

By Kuldeep BhawsarEdited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Fri, 31 Jul 2026 06:38:25 PM (IST)Updated Date: Fri, 31 Jul 2026 06:47:01 PM (IST)
पत्‍नी का अफेयर चल रहा था, प्रेमी के साथ मिलकर पति को मरवाया और थाने पर खुद गुमशुदगी लिखवाई, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद
घटनाक्रम का एआई चित्रण।

HighLights

  1. पति जावेद 22 अप्रैल को काम ढूंढने का बोलकर गया था।
  2. लेकिन लौटा ही नहीं। पति का फोन भी बंद आ रहा है।
  3. पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जावेद की तलाश शुरू की।

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली पत्नी, उसके प्रेमी और वारदात में सहयोग करने वाले हत्यारों को सेशन कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हत्यारी पत्नी का रूखसाना पति जावेद मंसूरी है। अन्य आरोपित उसका प्रेमी सद्दाम हुसैन (35) और सहयोगी शाकिर खान (26) हैं।

हत्यारी पत्नी ने पहले तो प्रेमी और एक अन्य के साथ मिलकर पति की हत्या की फिर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करा दी। पुलिस जांच के दौरान पति के घर वालों ने पत्नी और उसके प्रेमी पर शक जताया जिसके बाद हत्याकांड की परतें खुलीं।


22 अप्रैल 2023 को रूखसाना ने चंदन नगर पुलिस थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका कहना था कि उसका पति जावेद 22 अप्रैल को दोपहर काम ढूंढने का बोलकर गया था, लेकिन लौटा ही नहीं। पति का फोन भी बंद आ रहा है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जावेद की तलाश शुरू की।

पूछताछ के दौरान घर वालों ने जावेद की पत्नी रूखसाना के सद्दाम के साथ अफेयर होने की बात पुलिस को बताई। उन्होंने सद्दाम द्वारा जावेद के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने की आशंका भी व्यक्त की थी। इस पर पुलिस ने सद्दाम, शाकिर, रूखसाना और गुम हुए जावेद के मोबाइल Call डिटेल और लोकेशन की जांच की।

शक पुख्ता होने पर पुलिस ने सद्दाम को हिरासत में लेकर पूछताछ की। सद्दाम ने रूखसाना से अफेयर होने की बात स्वीकारी और बताया कि रूखसाना, शाकिर और उसने योजना बनाकर 21 अप्रैल 2023 की रात में जावेद की हत्या कर दी थी। उन्होंने उसका शव ग्रीन पार्क Colony खाली मैदान में छिपा दिया था।

पुलिस ने हत्यारों के विरुद्ध धारा 302, 201, 120 (बी) भादसं में प्रकरण दर्ज कर लिया। सेशन जज विवेक कुमार चंदेल ने प्रकरण में फैसला सुनाते हुए तीनों हत्यारों को आजीवन कारावास और 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्रसिंह वास्केल ने की।