जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण से संबंधित मामलों के निपटान के लिए समन्वय समिति का गठन किया गया है। समिति ने शुक्रवार को महाधिवक्ता को पत्र भेजकर प्रदेश में 13 प्रतिशत होल्ड पदों पर तत्काल नियुक्ति देने की मांग रखी है।
इससे पहले, सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महाधिवक्ता को निर्देश दिया था कि ओबीसी वर्ग के अधिवक्ताओं के साथ बैठक कर इस मुद्दे का समाधान निकाला जाए। इसी क्रम में गुरुवार को दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने ओबीसी वर्ग के अधिवक्ताओं को लिखित अभिमत देने के लिए कहा।
क्या कहा गया
वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि पहले भी पुलिस भर्ती, सब इंजीनियर और जेल गार्ड जैसी भर्तियों में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया गया है। चूंकि ओबीसी आरक्षण अधिनियम पर किसी अदालत ने स्थगन नहीं दिया है, इसलिए 27 प्रतिशत आरक्षण देने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। समिति ने पत्र में कहा कि प्रदेश में होल्ड पदों पर तुरंत नियुक्ति दी जाए ताकि आरक्षण का लाभ समय पर दिया जा सके।
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