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हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, जबलपुर की सचिव से दो दिन के भीतर व्यक्तिगत हलफनामे के साथ जवाब मांगा

न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल व न्यायमूर्ति अवनीन्द्र कुमार सिंह की युगलपीठ के समक्ष रायसेन निवासी सुजीत धाकड़ की आपराधिक अपील की सुनवाई के दौरान यह तथ्य ...और पढ़ें

By Surendra DubeyEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Tue, 28 Jul 2026 10:52:24 AM (IST)Updated Date: Tue, 28 Jul 2026 11:05:15 AM (IST)
हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, जबलपुर की सचिव से दो दिन के भीतर व्यक्तिगत हलफनामे के साथ जवाब मांगा
कोर्ट ने यह भी पूछा है कि संबंधित अपीलकर्ता निश्शुल्क विधिक सहायता पाने का पात्र था या नहीं तथा क्या उसने लीगल एड के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत किया था।

HighLights

  1. लीगल एड से नियुक्ति पर किया सवाल
  2. वकालतनामा पहले से था, फिर दूसरा कैसे जारी हुआ
  3. मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट ने निश्शुल्क विधिक सहायता के तहत अधिवक्ता नियुक्त करने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए।

वह नियमित रूप से पैरवी भी कर रहा था

हाई कोर्ट ने पूछा है कि जब किसी अपीलकर्ता की ओर से निजी अधिवक्ता का वकालतनामा पहले से रिकार्ड पर था और वह नियमित रूप से पैरवी भी कर रहा था, तब लीगल एड के माध्यम से दूसरा वकालतनामा कैसे जारी कर दिया गया।

व्यक्तिगत हलफनामे के साथ जवाब मांगा

मामले को जांच योग्य मानते हुए हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, जबलपुर की सचिव से दो दिन के भीतर व्यक्तिगत हलफनामे के साथ जवाब मांगा है।

अपील की सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया

न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल व न्यायमूर्ति अवनीन्द्र कुमार सिंह की युगलपीठ के समक्ष रायसेन निवासी सुजीत धाकड़ की आपराधिक अपील की सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया।

लगातार मामले की पैरवी कर रहे थे

रिकार्ड के अनुसार अधिवक्ता विजय कुमार पांडे ने वर्ष 2023 में वकालतनामा दाखिल किया था और वे लगातार मामले की पैरवी कर रहे थे।

पूरी प्रक्रिया का स्पष्टीकरण तलब कर लिया

वर्ष 2025 में हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी ने अधिवक्ता विवेक गौतम के पक्ष में लीगल एड के तहत नया वकालतनामा जारी कर दिया। कोर्ट ने इसे गंभीर विषय बताते हुए पूरी प्रक्रिया का स्पष्टीकरण तलब कर लिया।

निश्शुल्क विधिक सहायता पाने का पात्र था या नहीं

कोर्ट ने सचिव से यह भी पूछा है कि संबंधित अपीलकर्ता निश्शुल्क विधिक सहायता पाने का पात्र था या नहीं तथा क्या उसने लीगल एड के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत किया था। मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी।

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