Jabalpur High Court News: इंटरनेट मीडिया पर मैसेज कर शादी तुड़वाने व दुष्कर्म के आरोपित वकील को अग्रिम जमानत नहीं
Jabalpur High Court News:इंटरनेट मीडिया पर मैसेज कर शादी तुड़वाने व दुष्कर्म के आरोपित वकील को अग्रिम जमानत
By Sunil Dahiya
Edited By: Sunil Dahiya
Publish Date: Wed, 02 Jun 2021 07:16:00 AM (IST)
Updated Date: Wed, 02 Jun 2021 07:16:55 AM (IST)

जबलपुर,नईदुनिया प्रतिनिधि। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार सिन्हा की अदालत ने इंटरनेट मीडिया पर मैसेज कर शादी तुड़वाने व दुष्कर्म के आरोपित वकील की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
प्रेमजाल में फंसाया: अभियोजन के मुताबिक महानद्दा, जबलपुर निवासी अधिवक्ता आलोक जैन ने बीएससी के बाद एलएलबी कर रही एक युवती को अपने प्रेमजाल में फंसाया। प्रारंभिक मुलाकातों के बाद दोस्ती गांठ ली। कुछ दिन बाद आरोपित शादी करने का वादा करने लगा। बावजूद इसके कि वह पहले से शादीशुदा और दो बच्चों का पिता था। युवती इस तथ्य से अनभिज्ञ थी। जब उसे पता लगा तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद आरोपित पीछे पड़ा रहा। घर आता-जाता रहा। इसी दौरान एक दिन रात में जबरदस्ती की। एक बार सफल होने के बाद बार-बार ऐसा करने लगा। यही नहीं एक एक मकान खरीदकर युवती को उसमें रहने विवश किया। वहां दुष्कर्म जारी रखा। लेकिन शादी के नाम पर टाल-मटोल करता रहा। लिहाजा, युवती की शादी उसके परिवार वालों ने रायपुर में तय कर दी।
इंटरनेट मीडिया के जरिये शादी तुड़वा दी: जैसे ही आरोपित को इस बात का पता चला, उसने होने वाले दूल्हे को इंटरनेट मीडिया के जरिये मैसेज कर शादी तुड़वा दी। इसके बाद आरोपित जीवन-भर ऐसे ही रखने और किसी से शादी न होने देने की धमकी पर उतारू हो गया। चार साल से जारी दुष्कर्म से तंग युवती ने मदन महल थाने में प्रकरण दर्ज करा दिया। इसीलिए गिरफ्तारी से बचने अग्रिम जमानत अर्जी दायर की गई है। मामला गंभीर होने के कारण अावेदन खारिज किए जाने योग्य है।