जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच ने निर्णय लिया है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने जबलपुर व भोपाल सहित देश के सभी सांसदों व विधायकों को ज्ञापन सौंपे जाएंगे।
राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता चन्द्र कुमार वलेजा ने बताया कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के संबंध में केंद्र सरकार व राज्य सरकारों को कई बार पत्र लिखे गए। कई बार ज्ञापन देकर मांग की गई। परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच ने अखिल भारतीय स्तर पर ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है। यह अभियान पांच अगस्त से 15 अगस्त तक सतत जारी रहेगा। जबलपुर में अधिवक्ता मनोज सनपाल, राहुल मिश्रा व आकाश शर्मा सहित अन्य सक्रिय रहेंगे।
बसों के लॉकडाउन पीरियड का टैक्स माफ करने के अभ्यावेदन पर निर्णय के निर्देश : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने परिवहन विभाग को निर्देश दिया है कि बसों के लॉकडाउन पीरियड का टैक्स माफ करने के अभ्यावेदन पर निर्णय लिया जाए। यह जिम्मेदारी परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव को सौंपी गई है। इसके लिए दो माह की समयावधि दी गई है। न्यायमूर्ति विजय शुक्ला की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान बालाघाट जिला बस ऑपरेटर एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता बृजेश दुबे ने पक्ष रखा।
उन्होंने दलील दी कि बालाघाट कलेक्टर ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश पारित करते हुए 10 अप्रैल से बसों के संचालन पर रोक लगाई थी। जो नियमित दो माह तक रही। परंतु वाहनों के संचालन न होने के बावजूद भी कर में किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई ।अतः बस ऑपरेटर यूनियन ने लॉकडाउन के पीरियड का कर छूट करने हेतु उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की।अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता बस ऑपरेटर यूनियन को कहा कि वे इस संबंध में अभ्यावेदन 15 दिवस के अंदर परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव के समक्ष प्रस्तुत करें। प्रमुख सचिव को अभ्यावेदन पर दो माह के अंदर निराकरण हेतु निर्देश दिया।