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Bargi Cruise Accident: बरगी क्रूज हादसे का मामला हाई कोर्ट पहुंचा, एक और केस दर्ज, SIT जांच की मांग उठी

हाई कोर्ट में बरगी बांध क्रूज हादसे को लेकर शुक्रवार को एक और जनहित याचिका दायर की गई। दरअसल, पूर्व में जिला अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दोषियों क...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Himadri Singh Hada
Publish Date: Fri, 08 May 2026 07:36:27 PM (IST)Updated Date: Fri, 08 May 2026 07:36:27 PM (IST)
Bargi Cruise Accident: बरगी क्रूज हादसे का मामला हाई कोर्ट पहुंचा, एक और केस दर्ज, SIT जांच की मांग उठी
बरगी क्रूज हादसे का मामला हाई कोर्ट पहुंचा।

HighLights

  1. बरगी क्रूज हादसे का मामला हाई कोर्ट पहुंचा
  2. एक और केस दर्ज, SIT जांच की मांग उठी
  3. एसआइटी गठित करने पर दिया बल

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट में बरगी बांध क्रूज हादसे को लेकर शुक्रवार को एक और जनहित याचिका दायर की गई। दरअसल, पूर्व में जिला अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दोषियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए थे। इसके बाद राजधानी भोपाल निवासी सामाजिक कार्यकर्ता कमल कुमार राठी ने हाई कोर्ट में इस हादसे को लेकर एक जनहित याचिका दायर की थी। अब जबलपुर की सामाजिक कार्यकर्ता पुष्पा तिवारी ने याचिका दायर की है।

एसआइटी गठित करने पर दिया बल

इस मामले में राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन व मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को मामले में दोषी बताते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम (SIT) का गठन करने की मांग की गई है। याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी। पुष्पा तिवारी की जनहित याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने जिस तरह का रुख इस मामले में अपनाया है, उससे यह स्पष्ट है कि सरकार जिम्मेदारों को बचाना चाहती है।


प्रशासन की लापरवाही पर सवाल

इसलिए मामले में एक एसआईटी गठन की मांग की गई है, जिसमें आईजी स्तर के अधिकारी जांच में शामिल हों। जनहित याचिका में कहा गया है कि जब मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया था, तब ऐसी स्थिति में क्रूज को बांध में क्यों भेजा गया? यह सीधे तौर पर लापरवाही प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही ऐसी क्या जल्दी थी कि क्रूज को इतनी जल्दी डिस्मेंटल कर दिया गया। मामला अगले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध हुआ है।