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MP के लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, 32 माह का एरियर छह प्रतिशत ब्याज के साथ मिलेगा

MP News: हाई कोर्ट से पेंशनरों को राहत मिली है। हाई कोर्ट ने इंदौर बेंच के आदेश के अनुरूप पेंशनर्स को छठवें वेतनमान के शेष 32 माह का छह प्रतिशत ब्याज ...और पढ़ें

By Surendra DubeyEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Fri, 07 Nov 2025 10:10:48 PM (IST)Updated Date: Fri, 07 Nov 2025 10:10:48 PM (IST)
MP के लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, 32 माह का एरियर छह प्रतिशत ब्याज के साथ मिलेगा
MP के लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी।

HighLights

  1. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार की पुनर्विचार याचिका कर दी है खारिज
  2. साढ़े तीन लाख से अधिक पेंशनर्स को 32 माह के एरियर का मिलेगा भुगतान
  3. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की अपील पर कोई स्थगन नहीं दिया है- हाई कोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट से पेंशनरों को राहत मिली है। हाई कोर्ट ने इंदौर बेंच के आदेश के अनुरूप पेंशनर्स को छठवें वेतनमान के शेष 32 माह का छह प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने के निर्देश दिए।

दरअसल, इंदौर बेंच ने 15 अप्रैल 2024 को इस मामले में फैसला दिया था। इसके बाद सरकार ने युगलपीठ के समक्ष अपील पेश की थी। हाई कोर्ट से अपील निरस्त होने के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है, जो कि लंबित है।

हाई कोर्ट में दायर की गई थी याचिका

दरअसल, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा सेवानिवृत्त प्राध्यापक संघ व अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उक्त लाभ देने की मांग की गई थी। एसोसिएशन मध्य प्रदेश के पूर्व महामंत्री एचपी उरमलिया की ओर से याचिका में बताया गया कि प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनर्स को छठवें पे कमीशन का 32 माह का लाभ नहीं दिया गया है। पूर्व में हाई कोर्ट ने वित्त विभाग को छह माह के भीतर भुगतान करने के आदेश दिए थे।


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याचिकाओं को लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं- HC

शासन ने निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया तो संगठन की ओर से शासन के विरूद्ध अवमानना याचिका दायर की गई। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की अपील पर कोई स्थगन नहीं दिया है, इसलिए इन याचिकाओं को लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है।