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पति की मौत के 10 साल बाद 12.44 लाख की रिकवरी पर कैट की रोक

अधिकरण ने अगली सुनवाई तक पारिवारिक पेंशन से हर माह की जा रही 6,398 की कटौती स्थगित करने के आदेश दिए हैं।

By Surendra DubeyEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Fri, 24 Jul 2026 12:19:40 PM (IST)Updated Date: Fri, 24 Jul 2026 12:19:40 PM (IST)
पति की मौत के 10 साल बाद 12.44 लाख की रिकवरी पर कैट की रोक
अगली सुनवाई तक यदि कोई रिकवरी की जा रही है तो उसे स्थगित रखा जाए।

HighLights

  1. विधवा की पारिवारिक पेंशन से 6,398 की मासिक कटौती तत्काल रोकी
  2. गन कैरिज फैक्ट्री, जीसीएफ जबलपुर में कार्यरत थे चंद्रशेखर पिल्ले
  3. 21 नवंबर, 2015 को निधन हो गया था, पारिवारिक पेंशन स्वीकृत हुई

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, कैट के न्यायिक सदस्य अखिल कुमार श्रीवास्तव की एकलपीठ ने रक्षा पेंशन से की जा रही 12.44 लाख रुपये की रिकवरी पर अंतरिम रोक लगाते हुए विधवा पेंशनभोगी को राहत दी है।

केंद्र सरकार समेत पांच पक्षों को नोटिस

अधिकरण ने अगली सुनवाई तक पारिवारिक पेंशन से हर माह की जा रही 6,398 की कटौती स्थगित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही केंद्र सरकार, रक्षा लेखा विभाग और संबंधित बैंक सहित पांच प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

गन कैरिज फैक्ट्री, जीसीएफ जबलपुर में कार्यरत थे

आवेदिका जबलपुर निवासी आशा पिल्ले ने मूल आवेदन में बताया कि उनके पति चंद्रशेखर पिल्ले, जो गन कैरिज फैक्ट्री, जीसीएफ जबलपुर में कार्यरत थे, का 21 नवंबर, 2015 को निधन हो गया था। इसके बाद उन्हें पारिवारिक पेंशन स्वीकृत हुई।


पेंशन से 6,398 प्रतिमाह की कटौती शुरू

वर्ष 2022 में रक्षा लेखा विभाग ने कथित अतिरिक्त भुगतान का हवाला देते हुए 12,44,462 की रिकवरी का आदेश जारी किया और पेंशन से 6,398 प्रतिमाह की कटौती शुरू कर दी।

विधवा पेंशनभोगी से इतनी बड़ी राशि की वसूली न्यायसंगत नहीं

आवेदिका की ओर से अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडे ने तर्क दिया कि पति के निधन के वर्षों बाद विधवा पेंशनभोगी से इतनी बड़ी राशि की वसूली न्यायसंगत नहीं है।

मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त, 2026 को होगी

प्रारंभिक सुनवाई के बाद कैट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक यदि कोई रिकवरी की जा रही है तो उसे स्थगित रखा जाए। मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त, 2026 को होगी।

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