जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। हाई कोर्ट ने सिहोरा की पड़रिया कला ग्राम पंचायत में सरपंच चुनाव के मामले में एसडीओ व तहसीलदार से पूछा है कि प्रत्याशी के अभ्यावेदन का निराकरण क्यों नहीं किया। न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकलपीठ ने एसडीओ सह पीठासीन अधिकारी आशीष पांडे व तहसीलदार सह निर्वाचन अधिकारी राकेश चौरसिया को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
सरपंच प्रत्याशी पार्वती बाई पटेल ने पूर्व में याचिका दायर कर बताया था मतगणना के बाद गणना पत्रक में कांट-छांट की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुशील मिश्रा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि इस मामले में कोर्ट ने 13 जुलाई को निर्देश दिए थे कि सरपंच के पद के दावेदार का पुनर्गणना से संबंधित अभ्यावेदन का चुनाव परिणाम आने से पहले निराकरण करें। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई को परिणाम आया और याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निराकरण किए ही दूसरे प्रत्याशी को जीत का प्रमाण पत्र दे दिया गया। हाई कोर्ट को बताया गया कि आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर की गई।
क्या एक बार फिर से राज्य में हेलमेट बिना निकलने वाले दोपहिया वाहन चालकों पर होगी कार्रवाई
जबलपुर। प्रदेश में क्या एक बार फिर से हेलमेट बिना निकलने वाले दोपहिया वाहन चालकों पर होगी कार्रवाई। यह सुगबुगाहट हाई कोर्ट के ताजा निर्देश के बाद शुरू हो गई है। हाई कोर्ट ने दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट की अनिवार्यता के परिपालन को लेकर राज्य शासन द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी तलब कर ली है। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने इस सिलसिले में गृह व परिवहन विभाग के प्रमुख सचिवों को शपथपत्र पर जानकारी पेश करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है।
ग्वालियर निवासी विधि छात्रा ऐश्वर्या शांडिल्य ने 2021 में ग्वालियर बेंच में जनहित याचिका दायर की थी। मामले की गंभीरता और व्यापकता को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश ने यह जनहित याचिका ग्वालियर पीठ से मुख्यपीठ जबलपुर स्थानांतरित किए जाने की व्यवस्था दी।। याचिकाकर्ता की ओर से ग्वालियर के अधिवक्ता अवधेश सिंसंह तोमर ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि मोटर वीकल एक्ट और रूल्स में दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। परिवहन विभाग ने एक परिपत्र जारी कर कहा था कि जिस एजेंसी से वाहन खरीदा जाए, वहीं से क्रेता को हेलमेट भी बेचा जाए। प्रदेश में महज कागजों में कार्रवाई हो रही है, धरातल पर नियमों का पालन नहीं हो रहा। मामले पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सरकार के रवैये पर नाजगी जाहिर की। मुख्य न्यायाधीश ने ओपन कोर्ट में कहा कि सरकार क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि आम जनता से कानून का पालन सुनिश्चित कराना सरकार की ड्यूटी है। सरकार इस मसले को हल्के में ले रही है। यह लापरवाही अनुचित है। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने हलफनामा पेश करने के निर्देश दिए।