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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 25, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

सिंहावल विधायक कमलेश्वर पटेल के खिलाफ कोर्ट ने दिए FIR के निर्देश

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सिंहावल से कांग्रेस के विधायक कमलेश्वर पटेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।

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Publish Date: Thu, 25 May 2017 03:05:38 PM (IST)Updated Date: Thu, 25 May 2017 03:18:06 PM (IST)
सिंहावल विधायक कमलेश्वर पटेल के खिलाफ कोर्ट ने दिए FIR के निर्देश

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सिंहावल विधायक कमलेश्वर पटेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। चुनाव याचिका में उन पर असत्य शपथपत्र देने का मामला चल रहा है। सीधी के सिंहावल से कांग्रेस विधायक पटेल द्वारा हाईकोर्ट में पेश किए गए स्वास्थ्य संबंधित सर्टिफिकेट के संबंध में हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक भोपाल को जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे।

याचिका में कहा गया था कि निर्वाचित कांग्रेस विधायक अपने खिलाफ दायर चुनाव याचिका को लंबा खींचने के लिए तरह-तरह की बहानेबाजी कर रहे हैं। इसके तहत बीमारी का नाटक रचकर फर्जी मेडिकल प्रमाणपत्रों के जरिए हर बार हाजिरी माफ करा ली जाती है।


प्रतिपक्षण जैसे महत्वपूर्ण स्टेज पर उनकी ओर से जो मेडिकल प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया, वह संदिग्ध है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरीख को भोपाल की अक्षय हॉस्पिटल में भर्ती होने की बात कही गई है, उस तारीख को वे कांग्रेस कमेटी राज्य स्तरीय बैठक में शामिल थे। इस बात के साक्ष्य बतौर अखबारों में प्रकाशित सचित्र समाचार संलग्न की गई।