जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि । गिट्टी के अवैध भंडारण के प्रकरण की सुनवाई करते हुए कलेक्टर न्यायालय ने 100 डंपर गिट्टी का बाजार मूल्य व अर्थदंड की राशि शासन के खाते में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। घटना नौ अक्टूबर 2020 की है जहां पत्थर खनन व गिट्टी के निर्माण की अनुमति न होने के बावजूद यह कार्य किया जा रहा था। खनिज विभाग की टीम ने मौके से 100 डंपर गिट्टी जब्त की थीं वहां क्रेशर प्लांट बंद हालत में पाया गया था।
अवैध रूप से चल रहा था क्रेशर : जानकारी के अनुसार कुण्डम तहसील के ग्राम अमझर स्थित खसरा नंबर 182/3 रकवा 1.660 हेक्येटर भूमि पर गणेश यादव को व्यापारिक अनुज्ञप्ति 26 जून 2015 से 25 जून 2018 तक स्वीकृत की गई थी। खनिज निरीक्षक द्वारा 9 अक्टूबर 2020 को किये गये आकस्मिक निरीक्षण के दौरान 100 डंपर गिट्टी का स्टॉक पाया गया था। मौके पर एक क्रेशर मशीन भी स्थापित मिली थी, जिसके कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इसके अलावा यहां पांच डम्फर भी खड़े पाये गये थे।
25 हजार रुपए का अर्थदंड अधिरोपित : खनिज निरीक्षक ने अवैध रूप से भंडारित 100 डंपर गिट्टी को मौके पर ही जब्त कर लिया था। क्रेशर को सील करते हुए मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 2006 (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण) का नियम 18 (1) का उल्लंघन होने से नियम 18 (5) के तहत कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया था। सुनवाई पूरी होने के बाद इस प्रकरण में अनावेदक को अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने के बाद भी खनिज का भंडारण करने पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड अधिरोपित कर अर्थदंड की राशि एवं जब्त की गई 100 डंपर गिट्टी का बाजार मूल्य 60 हजार रुपए की राशि शासन के खाते में जमा कर चालान कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश दिये हैं।