
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलबपुर। जिले के स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत या शिक्षण कार्य से जुड़े विदेशी नागरिकों की जानकारी अब शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। किसी शिक्षण संस्थान में यदि कोई विदेशी विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है अथवा कोई विदेशी नागरिक शिक्षक या अन्य शैक्षणिक गतिविधि से जुड़ा है, तो इसकी जानकारी संस्थान प्रबंधन को शिक्षा विभाग के माध्यम से संबंधित स्तर पर उपलब्ध करानी होगी।
कालेजों और विश्वविद्यालयों को भी अलग से सूचना भेजी गई है। शिक्षा विभाग द्वारा संस्थानों से कहा गया है कि उनके यहां अध्ययनरत, अध्यापन कर रहे अथवा किसी अन्य शैक्षणिक गतिविधि के लिए आने वाले विदेशी नागरिकों की जानकारी निर्धारित प्रक्रिया के तहत उपलब्ध कराई जाए।
सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा सुरक्षा के पत्र के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। इमिग्रेशन एंड फारेनर्स एक्ट, 2025 के प्रावधानों के तहत विभिन्न शिक्षण संस्थानों में आने वाले विदेशी नागरिकों की जानकारी ऑनलाइन सी-फार्म में दर्ज करने की व्यवस्था है।
संस्थान प्रबंधन को निर्धारित पोर्टल के माध्यम से जानकारी दर्ज करनी होगी। शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार विदेशी नागरिक के संस्थान में आने की जानकारी समय पर उपलब्ध कराना जरूरी होगा। इसके लिए संबंधित संस्थान के प्रबंधक अथवा अधिकृत अधिकारी को जिम्मेदारी निभानी होगी।
शिक्षण संस्थानों से प्राप्त विदेशी नागरिकों से संबंधित जानकारी शिक्षा विभाग द्वारा पुलिस प्रशासन के साथ साझा की जाएगी। इसका उद्देश्य जिले में विदेशी नागरिकों से संबंधित आवश्यक रिकार्ड उपलब्ध रखना तथा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। अधिकारियों के अनुसार यह प्रक्रिया किसी एक संस्थान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जिले के विभिन्न स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालय इसके दायरे में आएंगे।
जिला शिक्षा अधिकारी गौतम बरवे ने स्कूल प्रबंधन को निर्देशित किया है कि यदि उनके संस्थान में वर्तमान में कोई विदेशी नागरिक अध्ययनरत है, अध्यापन कर रहा है अथवा किसी शैक्षणिक गतिविधि से जुड़ा हुआ है, तो उसकी जानकारी निर्धारित प्रारूप और प्रक्रिया के अनुसार जल्द उपलब्ध कराई जाए। संबंधित संस्थानों से यह भी अपेक्षा की गई है कि भविष्य में किसी विदेशी नागरिक के प्रवेश या आगमन की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाए।
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