
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। अवैध शराब के विक्रय और बिना अनुमति शराब पिलाने वालों के खिलाफ आबकारी विभाग ने बुधवार को शहर में कार्रवाई तेज कर दी। आबकारी टीम ने राइट टाउन क्षेत्र सहित बायपास से लगे होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट में दबिश दी। राइट टाउन स्थित प्लेजर बार में बिना वैध लाइसेंस शराब परोसे जाने का मामला सामने आया।
टीम ने मौके से शराब जब्त करते हुए आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। कार्रवाई के दौरान प्लेजर बार से करीब 32 कैन बीयर और 13 बोतल बीयर सहित अन्य शराब जब्त की गई। विभाग ने मामले में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। प्लेजर बार का संचालन अंकित स्वरूप गुप्ता से संबंधित बताया गया है।
वीडियो सामने आने के बाद बार में शराब परोसने की अनुमति और लाइसेंस को लेकर सवाल उठे थे। आबकारी विभाग की कार्रवाई के बाद अब मामले में विभागीय जांच और दस्तावेजों के सत्यापन से स्थिति और स्पष्ट होगी।
अवैध शराब के निर्माण और कच्ची शराब तैयार करने वालों के खिलाफ भी आबकारी विभाग ने कार्रवाई की। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देशन और सहायक आबकारी आयुक्त संजीव कुमार दुबे के मार्गदर्शन में टीम ने अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर करीब 200 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद किया।
अवैध रूप से मदिरा तैयार किए जाने और उसके संग्रहण की सूचना पर टीम ने मौके पर पहुंचकर तलाशी ली। जांच के दौरान महुआ लाहन बरामद हुआ। मामले में किसी व्यक्ति की पहचान नहीं होने के कारण विभाग ने अज्ञात आरोपितों के खिलाफ मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत दो प्रकरण दर्ज किए हैं।
आबकारी विभाग की कार्रवाई से शहर में अवैध रूप से शराब बेचने और पिलाने वालों में हड़कंप है। विभाग की टीमें होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट में शराब के लाइसेंस तथा उसके उपयोग की जांच कर रही हैं। कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी रमेश कुमार पेंद्रे, जिनेंद्र कुमार जैन, टीवी तटवाड़े और आबकारी उपनिरीक्षक अंकित कुमार जैन की टीम शामिल रही।
यह भी पढ़ें- कलियासोत-बड़ा तालाब के 50 मीटर दायरे में मकान तोड़ने पर हाई कोर्ट की रोक