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'घूसखोर पंडत' फिल्म विवाद: कोर्ट ने खारिज की विवादित शीर्षक से जुड़ी याचिका, SC के आदेश के बाद दिया फैसला

'घूसखोर पंडत' फिल्म के विवादित शीर्षक को लेकर बॉलीवुड निर्देशक नीरज पांडे और नेटफ्लिक्स के खिलाफ दायर परिवाद को जबलपुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी...और पढ़ें

By Surendra DubeyEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Sat, 01 Aug 2026 10:02:45 PM (IST)Updated Date: Sat, 01 Aug 2026 10:02:45 PM (IST)
'घूसखोर पंडत' फिल्म विवाद: कोर्ट ने खारिज की विवादित शीर्षक से जुड़ी याचिका, SC के आदेश के बाद दिया फैसला
'घूसखोर पंडत' फिल्म पोस्टर। (सोशल मीडिया)

HighLights

  1. फिल्म का नाम बदलने के बाद कोर्ट का फैसला
  2. फिल्म के खिलाफ दायर याचिका की गई निरस्त
  3. जबलपुर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिया बड़ा फैसला

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। 'घूसखोर पंडत' फिल्म के विवादित शीर्षक को लेकर बॉलीवुड निर्देशक नीरज पांडे और नेटफ्लिक्स के खिलाफ दायर परिवाद को जबलपुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पंकज सविता ने खारिज कर दिया।

जबलपुर निवासी वैभव पाठक ने फिल्म का शीर्षक 'घूसखोर पंडत' रखे जाने से ब्राह्मण समुदाय की छवि प्रभावित होने और भावनाएं आहत होने का आरोप लगाया था।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और अदालत का फैसला

निर्देशक की ओर से दलील दी गई कि परिवाद दायर करने का अधिकार उस व्यक्ति को है, जिसकी छवि पर सीधे तौर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो। कोर्ट को बताया गया कि गत 19 फरवरी को निर्देशक नीरज पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ-पत्र प्रस्तुत कर फिल्म का शीर्षक बदलने की जानकारी दी थी।

यह भी पढ़ें- जबलपुर में बड़ा चमत्कार... 2 महीने तक फेफड़े में फंसा था पेन का ढक्कन, डॉक्टरों ने बचाई 11 वर्षीय बच्ची की जान

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में फिल्म को लेकर चल रहे प्रकरणों को समाप्त करने का निर्देश दिया था। इन तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने परिवाद खारिज कर दिया।