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त्विषा शर्मा डेथ केस में पूर्व जज गिरिबाला सिंह को जमानत मिलेगी या नहीं, अर्जी पर सुनवाई आज

ट्रायल कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया है। अब सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से जमानत के पक्ष में तथा मृतका के पिता क...और पढ़ें

By Surendra DubeyEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Wed, 12 Aug 2026 09:24:41 AM (IST)Updated Date: Wed, 12 Aug 2026 09:24:41 AM (IST)
त्विषा शर्मा डेथ केस में पूर्व जज गिरिबाला सिंह को जमानत मिलेगी या नहीं, अर्जी पर सुनवाई आज
मृतका त्विषा शर्मा के पिता की ओर से आरोपित सास की जमानत का विरोध किया गया। सौजन्‍य सोशल मीडिया

HighLights

  1. नंबर न आ पाने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी थी
  2. भोपाल की ट्रायल कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज हो चुकी
  3. त्विषा शर्मा के पिता की ओर से आरोपित सास की जमानत का विरोध

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। भोपाल के बहुचर्चित त्विषा शर्मा डेथ केस में आरोपित सास एवं पूर्व जज गिरिबाला सिंह की नियमित जमानत अर्जी पर सोमवार व मंगलवार को नंबर न आ पाने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी थी।

भोपाल की ट्रायल कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज हो गई

न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी की एकलपीठ के समक्ष बुधवार, 12 अगस्त को सुनवाई नियत है। गिरिबाला सिंह की ओर से भोपाल की ट्रायल कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाई कोर्ट में नियमित जमानत याचिका दायर की गई है।

त्विषा शर्मा की मौत से जुड़े मामले में गिरिबाला सिंह आरोपी हैं

भोपाल की ट्रायल कोर्ट ने 25 जुलाई को उनकी जमानत अर्जी निरस्त कर दी थी। इधर, मृतका त्विषा शर्मा के पिता की ओर से आरोपित सास की जमानत का विरोध करते हुए हाई कोर्ट में आपत्ति आवेदन पेश किया गया है। जमानत अर्जी के साथ इस आपत्ति आवेदन पर भी सुनवाई होनी है। उल्लेखनीय है कि त्विषा शर्मा की मौत से जुड़े मामले में गिरिबाला सिंह आरोपी हैं।


मृतका के पिता की ओर से जमानत के विरोध में पक्ष रखा जाएगा

ट्रायल कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया है। अब सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से जमानत के पक्ष में तथा मृतका के पिता की ओर से जमानत के विरोध में पक्ष रखा जाएगा।

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