
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। कटनी से जालना, नागपुर जा रही कार से हवाला के 2.96 करोड़ रूपये लूटने की आरोपित एसडीओपी पूजा पांडे व रितेश वर्मा को हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। मामले पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान पूजा व रितेश की ओर से जमानत आवेदन वापस लेने की अनुमति मांगी गई।
न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्रा की एकलपीठ ने अर्जी वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी। फिलहाल, इस मामले में ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट पेश नहीं की गई है। आरोपियों की ओर से दलील दी गई कि चार्जशीट पेश होने व अन्य प्रमुख दस्तावेज एकत्र करने के बाद पुन: जमानत अर्जी दायर की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि विगत आठ व नौ अक्टूबर की रात को सिवनी पुलिस ने एक कार को रोका था। जिसमें करीब तीन करोड़ रुपये हवाला की रकम थी। उक्त मामले को रफा दफा करने एसडीओपी पूजा पांडे व उनकी टीम ने आरोपितों से साठगांठ की थी। इतना ही नहीं बड़ी राशि रिश्वत के तौर पर प्राप्त की थी।
उक्त मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने एसडीओपी पूजा पांडे सहित 11 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अपहरण, लूट व अपराधिक साजिश के तहत विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर उन्हें निलंबित कर गिरफ्तार किया गया था। सेशन कोर्ट से 25 अक्टूबर को जमानत अर्जी निरस्त होने के बाद पूजा पांडे ने जमानत पाने हाई कोर्ट की शरण ली थी।