MP High Court ने परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक को जमानत देने से किया इनकार, गंभीर आरोपों के चलते आवेदन निरस्त
MP News: हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को जमानत का देने से इन्कार कर दिया। जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सौरभ की दो जमानत अर्जियां निरस्त कर दीं।
Publish Date: Mon, 29 Sep 2025 01:20:17 PM (IST)
Updated Date: Mon, 29 Sep 2025 01:21:44 PM (IST)
MP High Courtनईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को जमानत का देने से इन्कार कर दिया। जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सौरभ की दो जमानत अर्जियां निरस्त कर दीं।
कोर्ट ने अपना सुरक्षित फैसला सुनाते हुए कहा कि आवेदक पर गंभीर आरोप हैं। इसलिए, जमानत देना उचित नहीं होगा। गत 22 जुलाई को कोर्ट ने आवेदन पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।
सुनवाई के दौरान आरोपित की ओर से तर्क दिया गया कि उससे अभी तक जितनी रकम मिली है, वह पूरी उसकी नहीं है। उसके नाम जो संपत्तियां नहीं हैं, उनसे उसका कोई लेना-देना नहीं है।
वहीं, ईडी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सौरभ शर्मा ने ही संपत्तियां अर्जित करने के बाद अपने दोस्त और रिश्तेदारों के नाम की हैं।
उल्लेखनीय है कि प्रिवेन्शन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत ईडी द्वारा दर्ज मामले में भोपाल की जिला सत्र न्यायालय ने 24 अप्रैल 2025 को सौरभ शर्मा का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया था। इसके बाद हाई कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया गया था।
प्रकरण के अनुसार, 17 दिसंबर 2024 को सौरभ शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। उसके घर से करोड़ों रुपये नकदी और दो क्विंटल चांदी की सिल्लियां मिली थीं।
ईडी ने सौरभ सहित उसके परिवार के सदस्यों समेत 12 व्यक्तियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। आरोपित सौरभ गत चार फरवरी से न्यायिक अभिरक्षा में है।