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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 15, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Mp High Court : हाई कोर्ट ने कहा- गाड़ी चलाते समय मोबाइल में बात की तो देने होंगे तीन हजार रुपये

Mp High Court : हाई कोर्ट में राज्य सरकार द्वारा नोटीफिकेशन प्रस्तुत हाईकोर्ट ने याचिका का निराकरण किया।

By Dheeraj kumar BajpaiEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Fri, 15 Dec 2023 12:16:34 PM (IST)Updated Date: Fri, 15 Dec 2023 12:16:34 PM (IST)
Mp High Court : हाई कोर्ट ने कहा- गाड़ी चलाते समय मोबाइल में बात की तो देने होंगे तीन हजार रुपये

HighLights

  1. एक से तीन हजार तक जुर्माना घोषित किया।
  2. परमिट से वाहन चलाने तक के संशोधित जुर्माना तय।
  3. नियमों का पालन राज्य सरकार नहीं कर रही थी।

Mp High Court : नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। बगैर लाईसेंस पर एक हजार, हार्न का शोरगुल, वायुप्रदुषण आदि पर 10 हजार तक, निर्धारित गति सीमा से अधिक गति पर तीन हजार तह, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग पर तीन हजार तक जुर्माना घोषित कर दिया गया है।

राज्य सरकार ने नोटीफिकेशन जारी किया

बिना हेलमेट वाहन चलाने पर 300 रुपये, बगैर सीट बेल्ट पर 500 रुपये, बगैर बीमा पर 2000 रुपये, बिना परमिट पर 10 हजार तक जुर्माने की राशियों संबंधी संशोधित नियम केंद्र सरकार ने घोषित किए हैं। उन्ही नियमों को राज्य सरकार ने स्वीकार करते हुए नोटीफिकेशन जारी किया है।


जनहित याचिका का निराकरण दिया

राज्य सरकार व्दारा 13 दिसंबर, 2023 दो यह जवाब प्रस्तुत करने बाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायाधीश विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष डा. पी. जी. नाजपांडे द्वारा दायर जनहित याचिका का निराकरण दिया है।

नियमों का पालन राज्य सरकार नहीं कर रही थी

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने बताया कि मोटरयान अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी किये गए नियमों का पालन राज्य सरकार नहीं कर रही थी, इसिलिये यह याचिका दायर की गई थी। अब राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी करने के बाद याचिका का उद्देश्य पुरा हो गया है।