High Court : हाई कोर्ट बोला- बुक लिफ्टर की शिकायत 30 दिन में दूर करें
High Court : आयुक्त उच्च शिक्षा व कलेक्टर अनूपपुर को सौंपी गई है जिम्मेदारी
By Dheeraj Bajpaih
Edited By: Dheeraj Bajpaih
Publish Date: Thu, 20 Apr 2023 11:35:23 AM (IST)
Updated Date: Thu, 20 Apr 2023 11:35:23 AM (IST)
High Court : जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। हाई कोर्ट ने एक याचिका का इस निर्देश के साथ पटाक्षेप कर दिया कि बुक लिफ्टर की शिकायत 30 दिन के भीतर दूर कर दी जाए। यह जिम्मेदारी आयुक्त उच्च शिक्षा व कलेक्टर अनूपपुर को सौंपी गई है।
न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता अनूपपुर निवासी मन्नू लाल परस्ते की ओर से अधिवक्ता विनायक प्रसाद शाह ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता 2013 से शासकीय बिजुरी कालेज, अनूपपुर में बुक लिफ्टर के पद पर कार्यरत है। उसे अगस्त माह तक वेतन दिया गया किंतु सितंबर माह से वेतन रोक लिया गया। लिहाजा, अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। प्राचार्य से मिलकर शिकायत की गई। जिसमें कहा गया कि दैनिक वेतन भोगी को इस तरह बिना वेतन कार्य करने विवश नहीं किया जा सकता। जब काम पूरा लिया जा रहा है, तो आखिर वेतन क्यों नहीं दे रहे। इसके बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई।